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कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई

News Desk by News Desk
August 30, 2024
in देश
कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई
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नयी दिल्ली, 29 अगस्त (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता को जमानत देने के उसके आदेश पर “आक्षेप लगाने” वाली तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि न्यायपालिका से दूरी बनाए रखना कार्यपालिका का मौलिक कर्तव्य है।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, “आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन आक्षेप नहीं लगा सकते।”
पीठ की यह टिप्पणी रेड्डी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक मौन समझौते के कारण कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी थी। यह जमानत आदेश न्यायमूर्ति विश्वनाथन और न्यायमूर्ति गवई की पीठ द्वारा पारित किया गया था।
रेड्डी ने कल टिप्पणी की कि बीआरएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए काम किया था और दोनों पार्टियों के बीच समझौते के कारण कविता को जमानत मिल गई।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने रेड्डी के वकील से पूछा कि क्या यह मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का जिम्मेदार बयान है।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों की आलोचना से परेशान नहीं है, लेकिन रेड्डी को जजों पर आक्षेप लगाने वाले ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, “क्या हमें किसी राजनीतिक दल से प र्श के बाद अपने आदेश पारित करने होंगे? अगर कोई हमारे निर्णयों की आलोचना करता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं।
न्यायालय की टिप्पणियाँ तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रेड्डी के खिलाफ एक मामले के बारे में दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते समय आईं, जिसमें संयोग से न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति विश्वनाथन शामिल थे।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा “अगर किसी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करने की हिम्मत है! …यदि आपके मन में देश की सर्वोच्च अदालत – सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान नहीं है, तो सुनवाई कहीं और होने दें।’
सैनी
कड़वा सत्य

Tags: Chief MinistercommentcourtorderreprimandedSupreme CourtTelanganaआदेशकोर्टटिप्पणीतेलंगानाफटकारमुख्यमंत्रीसर्वोच्च न्यायालय
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