• About us
  • Contact us
Thursday, February 26, 2026
19 °c
New Delhi
25 ° Fri
26 ° Sat
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

भारत के किसी हिस्से को ‘पाकिस्तान’ नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

News Desk by News Desk
September 25, 2024
in देश
भारत के किसी हिस्से को
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को ‘पाकिस्तान’ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति   खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की संविधान पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी श्रीशानंद द्वारा एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कहने के मामले में स्वत: संज्ञान सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में यह टिप्पणी की।
संविधान पीठ ने हालांकि न्यायमूर्ति श्रीशानंद के इस मामले में खुली में माफी मांगने के मद्देनजर उनके खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही बंद कर दी।
संविधान पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने अपने दो अलग-अलग कार्यवाहियों के दौरान बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान बताने और एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए माफी मांग ली है। इसी के मद्देनजर उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्रवाई बंद करने का यह फैसला किया गया।
शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और वादियों से कहा कि वे अदालत में पेश होने के दौरान किसी भी परिस्थिति में ऐसे आचरण करने में शामिल न हों। उन्हें यह समझना चाहिए कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण अदालत के अलावा आम दर्शकों तक भी पहुंच है।
पीठ ने कहा, “न्यायाधीशों के रूप में हमारे जीवन के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्तियाँ होती हैं। साथ ही, एक न्यायाधीश को अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। ऐसी जागरूकता के आधार पर ही हम निष्पक्षता प्रदान करने के अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं। आकस्मिक अवलोकन पक्षपात की एक हद तक संकेत दे सकते हैं, खासकर जब वे किसी लिंग या समुदाय के विरुद्ध निर्देशित हों।”
न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने कथित तौर पर बेंगलुरु में एक मुस्लिम बहुल इलाके को ‘पाकिस्तान’ कहा था।
न्यायाधीश श्रीशानंद को एक अलग मामले में एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ लैंगिक असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए भी एक वीडियो में देखा गया। सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कई लोगों ने अपने अकाउंट अपने पोस्ट में उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने 20 सितंबर को इस मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की और संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी थी।
न्यायाधीश श्रीशानंद द्वारा की गई टिप्पणियों पर रजिस्ट्रार जनरल की 23 सितंबर की रिपोर्ट को देखते हुए शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने कहा कि रिपोर्ट पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि की गई टिप्पणियाँ जरूरी नहीं थीं और उन्हें टाला जाना चाहिए था।
संविधान पीठ ने कहा, “न्यायाधीश (श्रीशानंद) द्वारा खुली अपनी अदालत की कार्यवाही में मांगी गई माफ़ी को ध्यान में रखते हुए हम इसे न्याय और संस्था की गरिमा के हित में मानते हैं कि कार्यवाही को आगे जारी न रखा जाए।”
न्यायालय ने हालांकि कहा कि सोशल मीडिया की व्यापकता और पहुंच में कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग शामिल है।
अधिकांश उच्च न्यायालयों ने सीधा प्रसारण या वीडियो कांफ्रेंसिंग को अपनाया है।
कोविड 19 के दौरान न्याय तक पहुँच प्रदान करने के लिए सीधा प्रसारण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता सामने आई थी।
पीठ ने कहा, “वकीलों, न्यायाधीशों और न्यायालय के सदस्यों को समझना चाहिए कि सीधा प्रसारण की दर्शकों तक महत्वपूर्ण पहुंच है, जो उन पर जिम्मेदारी डालती है।”
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित उच्च न्यायालय की कार्यवाही की क्लिपिंग देखी है। उन्होंने कहा, “मैं सोच रहा था कि क्या इसे न्यायिक पक्ष के बजाय चैंबर में उठाया जा सकता है। मैंने कर्नाटक में बार के सदस्यों से बात की है। अगर कोई बड़ा मुद्दा बनता है तो इसके अन्य परिणाम हो सकते हैं।”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि न्यायाधीश ने अब माफी मांग ली है, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।
इस पर पीठ ने कहा, “आप इस देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है।”
शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट पर भी गौर किया, जो न्यायाधीश के समक्ष दो कार्यवाहियों से संबंधित है।
ये अदालती कार्यवाही छह जून 2024 और फिर 28 अगस्त, 2024 को और कार्यवाही हुई थी।
  अशोक
कड़वा सत्य

Tags: उच्चतम न्यायालयनयी दिल्लीभारत के किसी भी हिस्से
Previous Post

फिल्म मईया अइली मोरे अंगना का ट्रेलर रिलीज

Next Post

चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान: एडीबी

Related Posts

Aadhaar-UAN Link: EPFO ने किया प्रोसेस बेहद आसान, अब 7 स्टेप में तुरंत होगा काम
अभी-अभी

Aadhaar-UAN Link: EPFO ने किया प्रोसेस बेहद आसान, अब 7 स्टेप में तुरंत होगा काम

August 17, 2025
Delhi-Mumbai Expressway Accident: Delhi-Mumbai Expressway पर बड़ा सड़क हादसा, मिनी बस ट्रक से टकराई, , 4 की मौत, 10 घायल
देश

Delhi-Mumbai Expressway Accident: Delhi-Mumbai Expressway पर बड़ा सड़क हादसा, मिनी बस ट्रक से टकराई, , 4 की मौत, 10 घायल

July 14, 2025
अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश
देश

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश

February 6, 2025
दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान
देश

दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान

February 5, 2025
सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील
देश

सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील

February 5, 2025
दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव
देश

दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव

February 5, 2025
Next Post
चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान: एडीबी

चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 7 प्रतिशत रहने का अनुमान: एडीबी

New Delhi, India
Thursday, February 26, 2026
Mist
19 ° c
64%
7.9mh
33 c 19 c
Fri
33 c 21 c
Sat

ताजा खबर

भगवंत मान सरकार द्वारा 18 मार्च को पूरे राज्य में 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा: तरुणप्रीत सिंह सौंद

भगवंत मान सरकार द्वारा 18 मार्च को पूरे राज्य में 14,100 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा: तरुणप्रीत सिंह सौंद

February 26, 2026
पंजाब में खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव! क्रशर-ओनर माइनिंग साइट्स की हुई शुरुआत

पंजाब में खनन व्यवस्था में बड़ा बदलाव! क्रशर-ओनर माइनिंग साइट्स की हुई शुरुआत

February 26, 2026
चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत मान सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत मान सरकार पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

February 26, 2026
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने वज़ीराबाद, मंडी गोबिंदगढ़ में कारगिल के दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पशु आहार निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने वज़ीराबाद, मंडी गोबिंदगढ़ में कारगिल के दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पशु आहार निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया

February 26, 2026
पटना में FIDSI का बड़ा कॉन्क्लेव: डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग पर जोर

पटना में FIDSI का बड़ा कॉन्क्लेव: डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग पर जोर

February 26, 2026

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्पेशल स्टोरी
  • स्वास्थ्य
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved