• Newsletter
  • About us
  • Contact us
Tuesday, May 13, 2025
29 °c
New Delhi
39 ° Wed
40 ° Thu
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया गया ‘नाम’ प्रदर्शित करने का निर्देश

News Desk by News Desk
July 26, 2024
in देश
0 0
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिया गया ‘नाम’ प्रदर्शित करने का निर्देश
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि श्रावण महीने में ‘यात्रा’ करने वाले कांवड़ियों की सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और सूचित विकल्प सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य विक्रेता मालिकों और कर्मचारियों की पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे।
एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और अन्य द्वारा दायर याचिका पर शीर्ष अदालत की ओर से 22 जुलाई को जारी नोटिस पर राज्य सरकार ने यह जवाब दाखिल किया है।
शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की थी और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों के कांवड़ यात्रियों के मार्ग में पड़ने वाले होटल, दुकानों, भोजनालयों और ढाबों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के विवादास्पद निर्देशों को लागू करने पर रोक लगा दी थी।
याचिका में मुजफ्फरनगर के एसएसपी की ओर से विक्रेता मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए 17 जुलाई को जारी निर्देश को भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन बताया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जवाब में आगे कहा कि यह निर्देश (नाम प्रदर्शित करने का) सीमित भौगोलिक सीमा के लिए अस्थायी प्रकृति का था। यह आदेश गैर-भेदभावपूर्ण और उन ‘कांवड़ियों’ की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया, जो केवल ‘सात्विक’ खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं और गलती से भी अपनी मान्यताओं के खिलाफ नहीं जाते।
राज्य सरकार ने कहा, “अनजाने में किसी ऐसे स्थान पर अपनी पसंद से अलग भोजन करने की दुर्घटना कांवड़ियों के लिए पूरी यात्रा के साथ ही क्षेत्र में शांति और सौहार्द को बिगाड़ सकती है, जिसे बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है।”
सरकार ने कहा कि यह उपाय एक सक्रिय कदम है, क्योंकि अतीत में बेचे जा रहे भोजन के प्रकार के बारे में गलतफहमियों के कारण तनाव, अशांति और सांप्रदायिक दंगे भड़के थे।
 ,  
कड़वा सत्य

Tags: उच्चतम न्यायालयउत्तर प्रदेश सरकारकहा है कि श्रावण महीनेनयी दिल्ली
Previous Post

एफबीआई निदेशक ने कांग्रेस को बताया कि उन्हें ट्रम्प को गोली लगने को लेकर है संदेह

Next Post

पंजाब ने क्रोएशियाई मिडफील्डर फिलिप मर्जलिजाक को किया साइन

Related Posts

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश
देश

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश

February 6, 2025
दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान
देश

दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान

February 5, 2025
सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील
देश

सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील

February 5, 2025
दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव
देश

दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव

February 5, 2025
धनखड़ ने नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर किया मतदान
देश

धनखड़ ने नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर किया मतदान

February 5, 2025
मुर्मु और धनखड़ सहित कई नेताओं ने किया मतदान
देश

मुर्मु और धनखड़ सहित कई नेताओं ने किया मतदान

February 5, 2025
Next Post
पंजाब ने क्रोएशियाई मिडफील्डर फिलिप मर्जलिजाक को किया साइन

पंजाब ने क्रोएशियाई मिडफील्डर फिलिप मर्जलिजाक को किया साइन

New Delhi, India
Tuesday, May 13, 2025
Mist
29 ° c
43%
19.4mh
44 c 33 c
Wed
45 c 34 c
Thu

ताजा खबर

बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को अब मिलेगा विदेशी भाषा का ज्ञान! सीखेंगे फ्रेंच और जर्मन, खुलेंगे इंटरनेशनल जॉब के रास्ते

बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को अब मिलेगा विदेशी भाषा का ज्ञान! सीखेंगे फ्रेंच और जर्मन, खुलेंगे इंटरनेशनल जॉब के रास्ते

May 13, 2025
पीएम ने ट्रंप की शांति पहल पर साधी चुप्पी

पीएम ने ट्रंप की शांति पहल पर साधी चुप्पी

May 13, 2025
Vikram Misri News: सीजफायर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी पर ट्रोल अटैक! नेताओं से लेकर IAS-IPS तक एकजुट, सरकार पर उठे सवाल

Vikram Misri News: सीजफायर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी पर ट्रोल अटैक! नेताओं से लेकर IAS-IPS तक एकजुट, सरकार पर उठे सवाल

May 13, 2025
IPL 2025 का शेड्यूल बदलते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों में मचा घमासान! क्लब या देश, किसे देंगे तवज्जो?

IPL 2025 का शेड्यूल बदलते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों में मचा घमासान! क्लब या देश, किसे देंगे तवज्जो?

May 13, 2025
America China Trade Deal: अमेरिका-चीन ट्रेड डील: टैरिफ में भारी कटौती, वैश्विक बाजारों में हलचल

America China Trade Deal: अमेरिका-चीन ट्रेड डील: टैरिफ में भारी कटौती, वैश्विक बाजारों में हलचल

May 13, 2025

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • Newsletter
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved