न्यूयाॅर्क, 20 दिसंबर (कड़वा सत्य) अमेरिकी राज्य कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने देश के संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के तहत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अगले वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया है।
देश में यह पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए चौदहवें संशोधन की धारा तीन का इस्तेमाल किया गया है।
अदालत ने 4-3 से फैसला सुनाया कि श्री ट्रम्प एक योग्य उम्मीदवार नहीं है क्योंकि वह लगभग तीन साल पहले यूएस कैपिटल दंगे पर विद्रोह में शामिल हुए थे।
हालांकि यह निर्णय श्री ट्रम्प को अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता है और वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। उन्होंने कहा, यह निर्णय ‘पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण’ है।
राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का यह पहला प्रयोग है। मंगलवार का सुनाया गया यह निर्णय अगले महीने तक लंबित अपील पर रोक दिया गया है। यह केवल कोलोराडो में लागू होता है। न्यू हैम्पशायर, मिनेसोटा और मिशिगन में श्री ट्रम्प को मतदान से बाहर करने के इसी तरह के प्रयास विफल रहे हैं।
न्यायाधीशों ने अपने फैसले में लिखा: ‘हम इन निष्कर्षों पर हल्के ढंग से नहीं पहुँचते हैं। हम अब हमारे सामने मौजूद सवालों के परिमाण और वजन के प्रति सचेत हैं।’ ‘हम इसी तरह कानून को लागू करने के अपने गंभीर कर्तव्य के प्रति भी सचेत हैं, बिना किसी डर या पक्षपात के और उन निर्णयों पर जनता की प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए बिना जिन तक कानून हमें पहुंचाता है।’
यह निर्णय कोलोराडो न्यायाधीश के पहले के फैसले को उलट देता है, जिसने फैसला सुनाया था कि 14वें संशोधन का विद्रोह प्रतिबंध राष्ट्रपतियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि अनुभाग में स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख नहीं किया गया है।
निचली अदालत के न्यायाधीश ने यह भी पाया कि श्री ट्रम्प ने यूएस कैपिटल दंगे में विद्रोह में भाग लिया था। छह जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने इस पर धावा बोल दिया, जब सांसद राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत को प्रमाणित कर रहे थे।
श्री ट्रम्प के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने फैसले को ‘पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण’ करार दिया और न्यायाधीशों की आलोचना की।श्री चेउंग ने एक बयान में कहा, ‘डेमोक्रेट पार्टी के नेता चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति श्री ट्रम्प को मिल रही बढ़ती और प्रभावी बढ़त को लेकर व्याकुलता की स्थिति में हैं।’
उन्होंनं कहा कि श्री ट्रम्प की कानूनी टीम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में तेजी से अपील दायर करेगी, जहां कंजर्वेटिव पार्टी के पास 06 से 03 का बहुमत है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुन: चुनाव के प्रतिनिधियों ने कोलोराडो फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ डेमोक्रेट (सांसद) ने बीबीसी के यूएस पार्टनर सीबीएस न्यूज़ को बताया कि इस फैसले से डेमोक्रेट्स को उनके तर्क का समर्थन करने में मदद मिलेगी कि यूएस कैपिटल दंगा एक विद्रोह का प्रयास था।
सूत्र ने कहा कि यह डेमोक्रेट्स को श्री ट्रम्प और श्री बाइडेन के बीच ‘गंभीर मतभेदों’ को प्रदर्शित करने में भी मदद करेगा।
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन सहित रिपब्लिकन सांसदों ने इस फैसले की निंदा की, जिन्होंने इसे ‘एक परोक्ष पक्षपातपूर्ण हमला’ कहा।
श्री ट्रम्प चार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें उनके कथित चुनाव तोड़फोड़ प्रयासों से संबंधित जॉर्जिया में एक संघीय और एक राज्य मामला शामिल है।
डेस्क,आशा