नयी दिल्ली 03 मई (कड़वा सत्य) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में अवारा कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में परिजनों को साढे सात लाख रूपये का मुआवजा देने को कहा है।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को मृतक सफदरर अली खान के परिजनों को साढे सात लाख रूपये का भुगतान करने को कहा है। मानवाधिकार संस्था ने आठ सप्ताह के अंदर इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट उसे देने की भी बात कही है।
आयोग ने इस संबंध में पिछले वर्ष 17 अप्रैल की मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव , अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति और अलीगढ मुस्लिम निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा था कि मृतक के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में साढे सात लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। संबंधित अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से मानव अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के रोकथाम में लापरवाही का कोई कार्य नहीं किया गया है।
आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी टाल रहे थे। इसलिए आयोग ने एक बार फिर से दोहराया कि मृतक के परिजनों को साढे सात लाख रुपये की राहत राशि दी आठ सप्ताह के अंदर दी जानी चाहिए।
कड़वा सत्य