पुर 05 फरवरी (कड़वा सत्य) उत्तर प्रदेश के पुर जिले में विधिक माप विभाग ने इंडिगो एयरलाइंस पर साढ़े चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइंस अपनी गलती मानते हुए जुर्माना जमा भी कर दिया है।
विधिक माप विज्ञान विभाग अधिकारी मनोज कुमार ने बुधवार को बताया कि इंडिगो एयर लाईन ने यू ट्यूब पर अपनी एयर लाइन के एयर बस 320 में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को लुभाने के लिये रिक्लाइन सीट एंगल और लॉन्ग स्पेस का साइज गैर कानूनी यूनिट इंन्च मे दिया था। केंद्र सरकार के द्वारा 1956 में मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था,इसलिए विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 4 में प्रावधान है कि बाट माप की हर यूनिट, यूनिट्स की इंटरनेशनल सिस्टम पर आधारित मैट्रिक सिस्टम पर होगी।