इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (कड़वा सत्य) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब बुधवार को अदियाला जेल में सिफर मुकदमे की बंद कमरे में कार्यवाही को चुनौती देने वाली पूर्वप्रधान मंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करेंगे।
श्री खान ने अपनी याचिका में जेल में अपने नए मुकदमे और उसके बाद के घटनाक्रम को भी चुनौती दी, जिसमें आरोप तय करना और मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी शामिल है।