नयी दिल्ली, 27 जनवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी/भाषण को असंवैधानिक घोषित करने और इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध करने वाली रिट याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने उपमुख्यमंत्री स्टालिन को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।