नई दिल्ली, 21 जून (कड़वा सत्य) दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के यहां की एक विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई होने तक रिहाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “ जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते तब तक यह आदेश (जमानत पर जेल से रिहाई का) प्रभावी नहीं होगा।’