नई दिल्ली, 07 मई (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को कई घंटों तक चली बहस के बाद आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली।
न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष ईडी की ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और याचिकाकर्ता श्री केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें विस्तारपूर्वक पेश की।पीठ ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई गुरुवार या अगले सप्ताह पूरी होने पर कोई आदेश पारित करेगी। न्यायमूर्ति खन्ना ने पीठ की ओर से कहा कि देखते हैं कि क्या मामला परसों खत्म हो सकता है या अगले सप्ताह सूचीबद्ध हो सकता है।