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चंडीगढ़ महापौर चुनाव अधिकारी ने मतपत्रों पर लगाये निशान, मुकदमा चलाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

News Desk by News Desk
February 19, 2024
in देश
चंडीगढ़ महापौर चुनाव अधिकारी ने मतपत्रों पर लगाये निशान, मुकदमा चलाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
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नयी दिल्ली, 19 फरवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि चंडीगढ़ के महापौर के 30 जनवरी को हुए चुनाव में मतपत्रों पर अवैध रूप से निशान लगाना एक बेहद गंभीर मामला है और इसके लिए पीठासीन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में पंजाब सरकार की उस याचिका को भी अनुमति देने का संकेत दिया, जिसमें बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर नए सिरे से मतदान के बजाय वोटों की दुबारा गिनती की अनुमति देने की गुहार लगाई गई थी।

Tags: ballot papersChandigarhelectionmarksmayorOfficerprosecutedSupreme Courtचंडीगढ़ महापौरचलायाचाहिएचुनाव अधिकारीजानानिशानमतपत्रोंमुकदमालगायेसुप्रीम कोर्ट
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