• About us
  • Contact us
Friday, October 10, 2025
23 °c
New Delhi
27 ° Fri
28 ° Sat
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

चुनावी बांड योजना रद्द , सुप्रीम कोर्ट का फैसला

News Desk by News Desk
February 15, 2024
in देश
चुनावी बांड योजना रद्द , सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली, 15 फरवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने देश में राजनीतिक दलों के चंदे लिए 2018 बनाई गई चुनावी बांड योजना को गुरुवार को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया।
पीठ ने न्यायालय चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और प्राप्त सभी विवरणों का विवरण 6 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को जमा करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 13 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे विवरण प्रकाशित करेगा।
संविधान पीठ ने योजना के साथ-साथ इससे संबंधित आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनावी बांड योजना अपनी गुमनाम प्रकृति के कारण सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस प्रकार से यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के खिलाफ है।
संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा, “चुनावी बांड योजना, आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(सी) और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(बी) का प्रावधान, अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।”
शीर्ष अदालत ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद दो नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाएं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सीपीआई (एम), कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अन्य की ओर से दायर कई थीं।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि इस योजना ने किसी भी कंपनी को गुमनाम रूप से सत्ता बैठी पार्टियों को रिश्वत देने की अनुमति देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ ही इसे वैध बना दिया। उन्होंने पीठ के समक्ष कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि लगभग सभी चुनावी बांड केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के पास गए हैं। खरीदे गए 94 फीसदी चुनावी बांड एक करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में और बाकी 10 लाख रुपये के हैं।
चुनावी बांड योजना दो जनवरी 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस योजना माध्यम से भारत में कंपनियां और व्यक्ति भारतीय स्टेट बैंक की अधिसूचित शाखाओं से बांड खरीदकर गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि योजना सभी योगदानकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करती है। इसी गोपनीयता महत्वपूर्ण है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि काले धन से हटकर एक विनियमित योजना की ओर बढ़ने से जनहित में मदद मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा था कि इस योजना में केवाईसी का भी फायदा है। पार्टियों को सभी योगदान चुनावी बांड के माध्यम से लेखांकन लेनदेन के रूप में और सामान्य बैंकिंग चैनलों के भीतर होते हैं।
बीरेंद्र डेस्क

Tags: Electoral bond scheme cancelledSupreme Courtका फैसलाचुनावी बांडयोजना रद्दसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

अफसरों को निशाना बनाकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश, एक गिरफ्तार

Next Post

गढ़वाल टॉप पर, वाटिका को 2-0 से हराया

Related Posts

SC का बड़ा फैसला: शिक्षक सेवा और प्रमोशन के लिए अब अनिवार्य होगा TET, जानें किसे मिली राहत
देश

SC का बड़ा फैसला: शिक्षक सेवा और प्रमोशन के लिए अब अनिवार्य होगा TET, जानें किसे मिली राहत

September 2, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने सीएलएटी-2025 नतीजे संबंधी सभी लंबित मामले दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किया
देश

सुप्रीम कोर्ट ने सीएलएटी-2025 नतीजे संबंधी सभी लंबित मामले दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किया

February 6, 2025
आसाराम डॉक्यूमेंट्री विवाद पर केंद्र, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
देश

आसा  डॉक्यूमेंट्री विवाद पर केंद्र, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

February 6, 2025
उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया
देश

उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया

February 5, 2025
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को बिना क्षतिपूर्ति उपाय किए हुए वन क्षेत्रों को कम करने से रोका
देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को बिना क्षतिपूर्ति उपाय किए हुए वन क्षेत्रों को कम करने से रोका

February 4, 2025
रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के दाखिले के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ब्यौरा मांगा
देश

रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के दाखिले के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ब्यौरा मांगा

January 31, 2025
Next Post
गढ़वाल टॉप पर, वाटिका को 2-0 से हराया

गढ़वाल टॉप पर, वाटिका को 2-0 से हराया

New Delhi, India
Friday, October 10, 2025
Mist
23 ° c
73%
8.3mh
31 c 23 c
Fri
32 c 24 c
Sat

ताजा खबर

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में नेतृत्व की उलझन और एनडीए में सीटों का संग्राम

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में नेतृत्व की उलझन और एनडीए में सीटों का संग्राम

October 8, 2025
पंजाब सरकार की ऐतिहासिक सफलता! 100% पुराने केस खत्म, ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक सफलता! 100% पुराने केस खत्म, ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित

October 8, 2025
पंजाब में निवेश की आंधी! मान सरकार के तहत पंजाब को मिली नई उड़ान!” शिवा टेक्सफैब्स ने किया 815 करोड़ का निवेश

पंजाब में निवेश की आंधी! मान सरकार के तहत पंजाब को मिली नई उड़ान!” शिवा टेक्सफैब्स ने किया 815 करोड़ का निवेश

October 8, 2025
पंजाब में शिक्षा की क्रांति! मान सरकार ने शिक्षकों को बनाया बदलाव का प्रतीक, युवाओं को दी नई उड़ान

पंजाब में शिक्षा की क्रांति! मान सरकार ने शिक्षकों को बनाया बदलाव का प्रतीक, युवाओं को दी नई उड़ान

October 7, 2025
2000 युवाओं को रोजगार का तोहफ़ा! पंजाब में ₹1000 करोड़ का निवेश करेगी Happy Forgings, जानिए पूरी योजना

पंजाब में कारोबारियों को बड़ी आज़ादी! अब बिना अनुमति 3 साल तक शुरू कर सकेंगे अपना बिज़नेस

October 7, 2025

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved