मुंबई, 02 नवंबर (कड़वा सत्य) भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने और उसके माध्यम से लेनदेन करने का निर्देश दिया है।
विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के व्यय निर्देश सारांश 2024 के अनुसार, उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए पूरी राशि संबंधित बैंक खाते में जमा करनी होगी और चुनाव के लिए खोले गए बैंक खाते से चेक, धनकर्ष, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से अपने चुनाव खर्च का भुगतान करना होगा।
उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र प्रकाशित करना होगा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
बयान में कहा गया है कि विज्ञापन खर्च को चुनाव खर्च माना जाएगा।
सैनी
कड़वा सत्य