• About us
  • Contact us
Saturday, January 10, 2026
9 °c
New Delhi
15 ° Sun
15 ° Mon
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण ‘आधार कार्ड’ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

News Desk by News Desk
October 25, 2024
in देश
जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण
Share on FacebookShare on Twitter

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि ‘आधार कार्ड’ जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है।
न्यायमूर्ति   करोल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने सरोज और अन्य की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली, जिसमें आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु के लिए उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे को कम कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक की आयु निर्धारित करने और मुआवजा तय करने के आदेश को बरकरार रखा।
पीठ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी एक परिपत्र का हवाला दिया। इसके साथ ही एक वैधानिक प्रावधान का भी जिक्र दिया, जिसमें स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को जन्म तिथि का वैध प्रमाण घोषित किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूआईडीएआई ने 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।
पीठ ने कहा कि शबाना बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2024) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यूआईडीएआई की ओर से दिए गए एक बयान को दर्ज किया कि “आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।”
पीठ ने यह भी बताया कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को वैधानिक मान्यता दी गई है। इस संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) का संदर्भ दिया गया।
वर्तमान अपील मामले में मृतक के आधार कार्ड पर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1969 दर्ज है। अपीलकर्ताओं ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का हवाला दिया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर 1970 दर्ज है।
पीठ ने अन्य आधारों के साथ उनकी दलील को स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि 9,22,336 रुपये से बढ़ाकर 8 फीसदी की बढ़ी हुई ब्याज दर के साथ 15 लाख रुपये कर दी।
  अशोक
कड़वा सत्य

Tags: उच्चतम न्यायालयनई दिल्ली
Previous Post

मेक्सिको में गिरोह संघर्ष में 16 की मौत

Next Post

तुर्की ने अंकारा में एयरोस्पेस कंपनी के हमलावरों की पहचान पीकेके सदस्यों के रूप में की

Related Posts

उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया
देश

उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया

February 5, 2025
अवैध अप्रवासियों को निर्वासित नहीं करने पर असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
देश

अवैध अप्रवासियों को निर्वासित नहीं करने पर असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

February 4, 2025
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को बिना क्षतिपूर्ति उपाय किए हुए वन क्षेत्रों को कम करने से रोका
देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को बिना क्षतिपूर्ति उपाय किए हुए वन क्षेत्रों को कम करने से रोका

February 4, 2025
भारत का पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल थेस्पिस संपन्न
बॉलीवुड

भारत का पहला माइक्रो ड् ा फेस्टिवल थेस्पिस संपन्न

February 4, 2025
उच्चतम न्यायालय ने भारत में अवैध बंगलादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर उठाया सवाल
देश

उच्चतम न्यायालय ने भारत में अवैध बंगलादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत पर उठाया सवाल

February 4, 2025
भारत का पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल थेस्पिस संपन्न
मनोरंजन

भारत का पहला माइक्रो ड् ा फेस्टिवल थेस्पिस संपन्न

February 4, 2025
Next Post
तुर्की ने अंकारा में एयरोस्पेस कंपनी के हमलावरों की पहचान पीकेके सदस्यों के रूप में की

तुर्की ने अंकारा में एयरोस्पेस कंपनी के हमलावरों की पहचान पीकेके सदस्यों के रूप में की

New Delhi, India
Saturday, January 10, 2026
Fog
9 ° c
93%
7.2mh
21 c 11 c
Sun
21 c 10 c
Mon

ताजा खबर

नशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई: स्कूल बनेंगे पहली सुरक्षा पंक्ति, नया पाठ्यक्रम और ध्यान सत्र शुरू

नशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई: स्कूल बनेंगे पहली सुरक्षा पंक्ति, नया पाठ्यक्रम और ध्यान सत्र शुरू

January 9, 2026
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘उद्योग वार्ता’ संपन्न: बिहार में AI इकोसिस्टम और आधुनिक गवर्नेंस पर जोर

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘उद्योग वार्ता’ संपन्न: बिहार में AI इकोसिस्टम और आधुनिक गवर्नेंस पर जोर

January 9, 2026
अब बच्चों को मिलेगा ऑर्गेनिक मिड-डे मील,पंजाब के 5,000 सरकारी स्कूलों में ‘पौष्टिक बगीचे’ बनाएगी मान सरकार

अब बच्चों को मिलेगा ऑर्गेनिक मिड-डे मील,पंजाब के 5,000 सरकारी स्कूलों में ‘पौष्टिक बगीचे’ बनाएगी मान सरकार

January 9, 2026
Bapu Tower Patna lecture: बापू टावर में ‘गांधी और विज्ञान’ विषय पर व्याख्यान, छात्रों को मिले प्रमाण पत्र

Bapu Tower Patna lecture: बापू टावर में ‘गांधी और विज्ञान’ विषय पर व्याख्यान, छात्रों को मिले प्रमाण पत्र

January 9, 2026
Punjab traders commission meeting: केजरीवाल–मान बोले, अब दुकानदारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

Punjab traders commission meeting: केजरीवाल–मान बोले, अब दुकानदारों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

January 9, 2026

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved