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जीएसटी कानून की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज व जुर्माना माफ करने की सिफारिश

News Desk by News Desk
June 22, 2024
in व्यापार
जीएसटी कानून की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज व जुर्माना माफ करने की सिफारिश
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नयी दिल्ली 22 जून (कड़वा सत्य) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को राहत देते हुये आज धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां हुयी जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में ये सिफारिश किये गये। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, “ आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को लाभ होगा। आज जीएसटी परिषद ने धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। उन सभी नोटिसों के लिए जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए थे, परिषद ने उन डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है लेकिन इसके लिए 31 मार्च 2025 तक भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 30-11-2021 तक दायर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 2011 से 2021 मानी जा सकती है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से पूर्ववर्ती रूप से समान आवश्यक संशोधन के लिए, परिषद ने एक सिफारिश की है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा, “ सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है। परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25 करोड़ एसजीएसटी से घटाकर 20 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 20 एसजीएसटी कर दी जाएगी और यह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की अधिकतम राशि है। परिषद ने यह भी निर्णय लिया है और सिफारिश की है कि सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की तीन महीने की अवधि उस दिन से शुरू होगी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इसलिए न्यायाधिकरण के अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया है और करदाताओं द्वारा अपील की गई कर फाइलिंग की उक्त अवधि 5 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगी।”
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने का निर्णय लिया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न के लिए लागू होगा।
शेखर
कड़वा सत्य

Tags: MSMEs and taxpayersthe Goods and Services Tax (GST) Council today amended the GST Act to amend the GST Actएमएसएमई और करदाताओं को राहत देते हुये आज धोखाधड़ीदमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी New Delhi In a relief to tradersनयी दिल्ली माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने व्यापारियों
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