नयी दिल्ली, 03 फरवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ को चिंता का विषय और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना, लेकिन इससे संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति कुमार की पीठ ने महाकुंभ लुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों और विनियमों के उचित कार्यान्वयन का निर्देश देने की मांग वाली अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका कर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।