नयी दिल्ली, 23 जनवरी (कड़वा सत्य) केंद्र सरकार ने वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले राडार उपकरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं जिससे सड़कों पर लगने वाले स्पीडगन पर भरोसा बढ़ेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे गति मापक-राडार बनाने वाली कंपनियों को नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जून तक का समय दिया है। नए नियम पहली जुलाई से लागू होंगे।