नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (कड़वा सत्य) सरकार ने शनिवार को चेतावनी दी कि दालों के “भंडारन” में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से आवश्यक वस्तु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
यह चेतावनी 15 अप्रैल, 2024 से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग के संचालन से पहले आई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ बातचीत के दौरान उद्योग को यह चेतावनी जारी की गयी।