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सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को दी मंजूरी

News Desk by News Desk
January 29, 2025
in व्यापार
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सरकार ने  म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को दी मंजूरी
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नयी दिल्ली 29 जनवरी (कड़वा सत्य) सरकार ने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई) शुरू करने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृत 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि उधारकर्ता वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाला एमएसएमई होना चाहिए, गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, परियोजना लागत अधिक भी हो सकती है। उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75 प्रतिशत है।
योजना के तहत 50 करोड़ रुपये तक के ऋण की पुनर्भुगतान अवधि आठ वर्ष तक होगी, जिसमें मूल किस्तों पर 2 वर्ष तक की स्थगन अवधि होगी। 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए, उच्च पुनर्भुगतान अनुसूची और मूल किस्तों पर स्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है।
गारंटी कवर के आवेदन के समय ऋण राशि का पांच प्रतिशत अग्रिम (प्रारंभिक) अंशदान जमा किया जाएगा। योजना के तहत ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क स्वीकृति के वर्ष के दौरान शून्य होगा। अगले तीन वर्षों के दौरान, यह पिछले वर्ष के 31 मार्च तक बकाया ऋण का 1.5 प्रतिशत वार्षिक होगा। उसके बाद, वार्षिक गारंटी शुल्क एक प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।
यह योजना एमसीजीएस-एमएसएमई के तहत स्वीकृत सभी ऋणों पर योजना के परिचालन दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के दौरान या सात लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी।
शेखर. 
कड़वा सत्य

Tags: approvedcreditgovernmentguaranteemutualNew Delhischemeक्रेडिटगारंटीदी मंजूरीनयी दिल्लीम्यूचुअलयोजनासरकार
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