नई दिल्ली, 12 अगस्त (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय के सोमवार के एक निर्देश के बाद पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर एक सप्ताह में लोगों का आवागमन शुरू होने की संभावना है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे करीब एक सप्ताह में आस-पास के संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करें ताकि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके।