• Newsletter
  • About us
  • Contact us
Thursday, May 29, 2025
31 °c
New Delhi
37 ° Fri
38 ° Sat
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को दी अंतरिम राहत

News Desk by News Desk
January 15, 2025
in देश
0 0
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को दी अंतरिम राहत
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा (2022) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के आरक्षण लाभ के लिए धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने की आरोपी महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु बर्खास्त अधिकारी पूजा खेडकर को बुधवार को राहत देते हुए इस मामले में अगले आदेश तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। पीठ ने आदेश देते हुए कहा, “अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।”
शीर्ष अदालत ने इस मुकदमे में सुश्री खेडकर की याचिका पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और यूपीएससी से जवाब तलब किया।
सुश्री खेडकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष सुश्री खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता संरक्षण में है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश ने वस्तुतः उन्हें दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता पर कई टिप्पणियां कीं, जिससे उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। श्री लूथरा ने कहा, “वह नौकरी से बर्खास्त हैं और अपने कानूनी उपाय का प्रयास कर रही हैं।”
इन दलीलों के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया और कहा कि वह इस मामले में 14 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी।
आरोपी बर्खास्त अधिकारी ने अपनी याचिका में दावा किया कि उच्च न्यायालय का 23 दिसंबर 2024 का आदेश गलत था, क्योंकि उसके आदेश में संबंधित मामले के तथ्यों की अनदेखी की गई थी। उनकी याचिका में यह भी दावा किया गया है कि उसका चयन उचित मंजूरी के बाद किया गया था।
यूपीएससी ने कई शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सुश्री खेडकर ने धोखाधड़ी से खुद को ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) और विकलांग श्रेणी का बताया था।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “मौजूदा मामला न केवल एक संवैधानिक निकाय के साथ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के साथ की गई धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और देश के खिलाफ की गई उक्त धोखाधड़ी से संबंधित सभी पहलुओं और विशेषताओं को उजागर करने के लिए आवश्यक पूछताछ की आवश्यकता है।”
उच्च न्यायालय ने कहा कि लग्जरी कारों और विभिन्न संपत्तियों के मालिक होने के अलावा, याचिकाकर्ता के परिवार यानी पिता और माता ने उच्च पदों पर कार्य किया है। नियमों के अनुसार, ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए और याचिकाकर्ता ने यहां अपनी पारिवारिक आय छह लाख रुपये (मां की आय) बताई थी, जबकि अपने पिता की आय के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। याचिकाकर्ता ने अपनी मां के साथ रहने और अपने पिता से कोई लेना-देना नहीं होने का दावा किया था।
राज्य सरकार के रिकॉर्ड से पता चला है कि याचिकाकर्ता के परिवार के पास 23 अचल संपत्ति के साथ-साथ उनके नाम पर पंजीकृत 12 वाहन हैं।
पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता के पास खुद के नाम पर तीन लग्जरी कारें (बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और महिंद्रा थार) हैं, जो 6,00,000 रुपये प्रति वर्ष की मामूली पारिवारिक आय के साथ संभव नहीं है।
यूपीएससी ने 31 जुलाई, 2024 को आवेदक की (2022 की) उम्मीदवारी रद्द कर दी और उसे भविष्य की किसी भी यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी।
दिल्ली की एक अदालत ने आठ अगस्त, 2024 को उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।
 ,  
कड़वा सत्य

Tags: former IASInterimof Pooja KhedkarreliefSupreme Courttraineeअंतरिमपूजा खेडकरपूर्व आईएएसप्रशिक्षुराहतसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

पाकिस्तानी सेना ने पख्तूनख्वा में चार आतंकवादियों को मार गिराया

Next Post

भारत का हल्दी निर्यात 2030 तक एक अरब डॉलर तक संभव: दीपक मिश्रा

Related Posts

सुप्रीम कोर्ट ने सीएलएटी-2025 नतीजे संबंधी सभी लंबित मामले दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किया
देश

सुप्रीम कोर्ट ने सीएलएटी-2025 नतीजे संबंधी सभी लंबित मामले दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित किया

February 6, 2025
आसाराम डॉक्यूमेंट्री विवाद पर केंद्र, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
देश

आसा  डॉक्यूमेंट्री विवाद पर केंद्र, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

February 6, 2025
उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया
देश

उच्चतम न्यायालय ने लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया

February 5, 2025
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को बिना क्षतिपूर्ति उपाय किए हुए वन क्षेत्रों को कम करने से रोका
देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को बिना क्षतिपूर्ति उपाय किए हुए वन क्षेत्रों को कम करने से रोका

February 4, 2025
रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के दाखिले के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ब्यौरा मांगा
देश

रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के दाखिले के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ब्यौरा मांगा

January 31, 2025
मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट
देश

मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट

January 31, 2025
Next Post
भारत का हल्दी निर्यात 2030 तक एक अरब डॉलर तक संभव: दीपक मिश्रा

भारत का हल्दी निर्यात 2030 तक एक अरब डॉलर तक संभव: दीपक मिश्रा

New Delhi, India
Thursday, May 29, 2025
Mist
31 ° c
71%
11.9mh
39 c 35 c
Fri
43 c 32 c
Sat

ताजा खबर

Mahwari Swachhta Diwas 2025: बिहार के हर स्कूल में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, बंदना प्रेयषी ने की बड़ी घोषणा!

Mahwari Swachhta Diwas 2025: बिहार के हर स्कूल में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, बंदना प्रेयषी ने की बड़ी घोषणा!

May 28, 2025
Bihar Matsya Vibhag News: बिहार से विदेशों तक जाएगी मछली! सरकार ने बनाई एक्सपोर्ट यूनिट की खास योजना

Bihar Matsya Vibhag News: बिहार से विदेशों तक जाएगी मछली! सरकार ने बनाई एक्सपोर्ट यूनिट की खास योजना

May 28, 2025
Bihar Mensural Health Policy: बिहार बना देश का पहला राज्य, जो लाएगा महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी! जानिए सेमिनार में क्या हुआ खास

Bihar Mensural Health Policy: बिहार बना देश का पहला राज्य, जो लाएगा महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी! जानिए सेमिनार में क्या हुआ खास

May 28, 2025
Bihar Ayushman Card News: सिर्फ 2 दिन बाकी! हर सदस्य का बनवाएं आयुष्मान कार्ड, नहीं तो छूट जाएगा 5 लाख का मुफ्त इलाज

Bihar Ayushman Card News: सिर्फ 2 दिन बाकी! हर सदस्य का बनवाएं आयुष्मान कार्ड, नहीं तो छूट जाएगा 5 लाख का मुफ्त इलाज

May 28, 2025
Bihar crafts training centre: बिहार की शिल्प कला को मिला नया संरक्षक! उपेन्द्र महारथी संस्थान कारीगरों के लिए बना वरदान

Bihar crafts training centre: बिहार की शिल्प कला को मिला नया संरक्षक! उपेन्द्र महारथी संस्थान कारीगरों के लिए बना वरदान

May 28, 2025

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • Newsletter
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved