• Newsletter
  • About us
  • Contact us
Wednesday, May 21, 2025
37 °c
New Delhi
39 ° Thu
41 ° Fri
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

सीएए पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई नौ अप्रैल को

News Desk by News Desk
March 19, 2024
in देश
0 0
सीएए पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगली सुनवाई नौ अप्रैल को
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली,19 मार्च (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)- 2019 और नागरिक संशोधन नियम- 2024 (11 मार्च 2024 को अधिसूचित) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख नौ अप्रैल मुकर्रर की।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को जबाव देने का निर्देश दिया।
पीठ ने सीएए अधिनियम और नियमों के तहत नागरिकता देने से केंद्र सरकार को रोकने का निर्देश देने की याचिकाकर्ताओं की गुहार ठुकराते हुए कहा, “हम कोई प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं।”शीर्ष अदालत ने हालांकि, केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके उसे अपना पक्ष तीन सप्ताह के भीतर रखने का निर्देश दिया।
पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए जबाव के लिए चार सप्ताह का समय देने की गुहार लगाई।उन्होंने पीठ के समक्ष कहा, “दो सौ 37 याचिकाएं हैं। रोक (सीएए पर) लगाने की मांग करते हुए 20 आवेदन हैं। मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अधिनियम (सीएए) किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।”
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह और विजय हंसारिया ने चार सप्ताह का समय देने की केंद्र के अनुरोध का विरोध किया।
अधिवक्ताओं ने पीठ से बार -बार अनुरोध किया कि कहा कि वह सॉलीसीटर जनरल श्री मेहता से बयान देने को कहें कि इस बीच (याचिकाओं पर फैसला होने तक) किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक बार नागरिकता मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो जाएगी और मामला निरर्थक हो जाएगा।
इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, ‘मैं कोई बयान नहीं देने जा रहा हूं।’
पीठ के समक्ष दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल और जयसिंह ने कहा कि पहले जब शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी 2020 को मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया था तो उसने रोक के सवाल पर विचार नहीं किया था, क्योंकि तब तक सीएए संबंधी कोई नियम अधिसूचित नहीं किया गया था।
श्री सिब्बल ने कहा, “चार साल बाद 11 मार्च को अधिसूचना जारी की गई। अगर किसी को नागरिकता मिलती है तो वह अपरिवर्तनीय होगी। आप इसे वापस नहीं ले सकते। यह निष्फल हो जाएगी।”
वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने भी कहा कि जब तक अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती तब तक इस (सीएए) पर रोक लगाई जानी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की ओर से बार-बार दलील देने पर पीठ ने कहा कि नागरिकता देने के लिए बुनियादी ढांचा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।
अधिवक्ता निज़ामुद्दीन पाशा ने पीठ के समक्ष कहा कि असम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा वहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया से 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया और अब मुसलमानों को छोड़कर वे सभी नागरिकता के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं, जिस पर कार्रवाई की जा सकती है।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में भी विचार करने का फैसला किया।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले को नौ अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
याचिकाएं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य की ओर से दायर की गई थी।
शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पक्ष रख रहे श्री सिब्बल की शीघ्र सुनवाई की गुहार स्वीकार करते हुए मामले को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि मौजूदा रिट याचिका पर फैसला आने तक किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती।
याचिका में केंद्र सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 और संबंधित कानूनों यानी नागरिकता अधिनियम 1955, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी अधिनियम 1946 और उनके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के तहत किसी पर भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
सीएए में उन व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है, जो अफगानिस्तान, बंगलादेश या पाकिस्तान देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासी हैं और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
 , 
कड़वा सत्य

Tags: The Supreme Court has dismissed petitions seeking a stay on the implementation of the Citizenship Amendment Act (Cउच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)- 2019 और नागरिक संशोधन नियम- 2024 (11 मार्च 2024 को अधिसूचित) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं New Delhiनयी दिल्ली
Previous Post

नागल, डायलो को हराकर मियामी ओपन के अंतिम क्वालीफाइंग दौर में

Next Post

ट्रंप को ओहायो, फ्लोरिडा, इलिनोइस के प्राइमरी चुनाव में जीत का अनुमान

Related Posts

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश
देश

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश

February 6, 2025
दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान
देश

दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान

February 5, 2025
सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील
देश

सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील

February 5, 2025
दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव
देश

दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव

February 5, 2025
धनखड़ ने नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर किया मतदान
देश

धनखड़ ने नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर किया मतदान

February 5, 2025
मुर्मु और धनखड़ सहित कई नेताओं ने किया मतदान
देश

मुर्मु और धनखड़ सहित कई नेताओं ने किया मतदान

February 5, 2025
Next Post
ट्रंप को ओहायो, फ्लोरिडा, इलिनोइस के प्राइमरी चुनाव में जीत का अनुमान

ट्रंप को ओहायो, फ्लोरिडा, इलिनोइस के प्राइमरी चुनाव में जीत का अनुमान

New Delhi, India
Wednesday, May 21, 2025
Moderate or heavy rain with thunder
37 ° c
45%
21.6mh
45 c 33 c
Thu
45 c 37 c
Fri

ताजा खबर

मोदी की विदेश नीति: सफलता या विफलता?

मोदी की विदेश नीति: सफलता या विफलता?

May 21, 2025
Bihar Sports Infrastructure Update: बिहार के 252 प्रखंडों में स्टेडियम तैयार! अब गांव-गांव उगेगा नया धोनी, सरकार ने कसी कमर

Bihar Sports Infrastructure Update: बिहार के 252 प्रखंडों में स्टेडियम तैयार! अब गांव-गांव उगेगा नया धोनी, सरकार ने कसी कमर

May 21, 2025
शीशा टूटना शुभ या अशुभ? वास्तु शास्त्र ने खोला चौंकाने वाला राज, जानें कांच टूटने का असली मतलब!

शीशा टूटना शुभ या अशुभ? वास्तु शास्त्र ने खोला चौंकाने वाला राज, जानें कांच टूटने का असली मतलब!

May 21, 2025
Indian Delegation: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताएगा भारत! 32 देशों में जाएगा बड़ा डेलिगेशन

Indian Delegation: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया को बताएगा भारत! 32 देशों में जाएगा बड़ा डेलिगेशन

May 21, 2025
Coronavirus Alert: भारत में फिर लौटा कोरोना का खतरा, नया वैरिएंट JN.1 फैला रहा दहशत!

Coronavirus Alert: भारत में फिर लौटा कोरोना का खतरा, नया वैरिएंट JN.1 फैला रहा दहशत!

May 21, 2025

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • Newsletter
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved