• About us
  • Contact us
Friday, October 10, 2025
28 °c
New Delhi
28 ° Sat
28 ° Sun
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

मदरसा शिक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक

News Desk by News Desk
April 5, 2024
in देश
मदरसा शिक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर लगाई रोक
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली, 05 अप्रैल (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 22 मार्च 2024 को ‘उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा अधिनियम 2004’ के प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने वाले फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले में ‘2004 अधिनियम की प्रथम दृष्ट्या गलत व्याख्या’ मानते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का निर्देश 17 लाख छात्रों के अधिकारों पर आघात करेगा, क्योंकि विशेष शिक्षा का चयन करना हमेशा छात्रों और उनके माता-पिता की पसंद रही है।
पीठ ने कहा, “यह सुनिश्चित करने में राज्यों के वाजिब हित हैं कि छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहें। क्या इस उद्देश्य के लिए पूरे क़ानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी।”
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 2004 का अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और बुनियादी ढांचे और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये निष्कर्ष हालाँकि,मदरसा बोर्ड को सौंपी गई नियामक शक्ति से मेल खाते प्रतीत होते हैं।संविधान के अनुच्छेद 28(1) में प्रावधान है कि सरकार द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए दलील दी कि लगभग 17 लाख छात्रों को नियमित संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है और अगर फैसले पर रोक लगाई गई तो राज्य को 1096 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि धर्म का उलझाव अपने आप में संदिग्ध मुद्दा है, जिस पर विचार-विमर्श की जरूरत है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी, मुकुल रोहतगी, पी एस पटवालिया, सलमान खुर्शीद और मेनका गुरुस्वामी और अन्य ने उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया।
उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने ‘फरमान’ पारित कर 1908 से नियामक व्यवस्था के तहत चलाए जा रहे मदरसों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से 17 लाख छात्रों के अलावा 10,000 शिक्षक भी प्रभावित हुए हैं।
पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के कहा कि देशभर में गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाएं भी हैं। श्री रोहतगी के पास शिवमोग्गा जिले के एक गाँव का उदाहरण है, जहाँ लोग संस्कृत के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं बोलते हैं।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा, “क्या राज्य सहायता देकर धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है? क्योंकि हम इस्लाम पढ़ाते हैं, इसलिए यह संस्था धार्मिक निर्देश देने वाली नहीं बन जाती।”
 , 
कड़वा सत्य

Tags: Allahabad High CourtbanDecisioneducationimposedMadrasaNew DelhiSupreme Courtइलाहाबाद उच्च न्यायालयनयी दिल्लीपरफैसलेमदरसारोकलगाईशिक्षासुप्रीम कोर्ट
Previous Post

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर की चर्चा

Next Post

सिसोदिया ने पत्र लिखकर कहा कि वह जल्द जेल से बाहर आयेंगे

Related Posts

SC का बड़ा फैसला: शिक्षक सेवा और प्रमोशन के लिए अब अनिवार्य होगा TET, जानें किसे मिली राहत
देश

SC का बड़ा फैसला: शिक्षक सेवा और प्रमोशन के लिए अब अनिवार्य होगा TET, जानें किसे मिली राहत

September 2, 2025
Breaking News: सरकारी एम एस एम ई पत्रिका बनी गलतियों का पिटारा! प्रधानमंत्री की तस्वीर से मजाक !
देश

Breaking news: एम एस एम ई मंत्रालय की पत्रिका ने राष्ट्रपति को भी हंसी का पात्र बनाया !

August 27, 2025
Aadhaar-UAN Link: EPFO ने किया प्रोसेस बेहद आसान, अब 7 स्टेप में तुरंत होगा काम
अभी-अभी

Aadhaar-UAN Link: EPFO ने किया प्रोसेस बेहद आसान, अब 7 स्टेप में तुरंत होगा काम

August 17, 2025
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप, ‘अगर न्याय नहीं मिला तो मर जाएगा लोकतंत्र’, सुप्रीम कोर्ट से की यह अपील
देश

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप, ‘अगर न्याय नहीं मिला तो मर जाएगा लोकतंत्र’, सुप्रीम कोर्ट से की यह अपील

August 14, 2025
ट्रंप का बड़ा वार: भारत पर 50% टैरिफ! रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने उठाया सख्त कदम, सरकार बोली- लेंगे जवाबी एक्शन
अभी-अभी

ट्रंप का बड़ा वार: भारत पर 50% टैरिफ! रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने उठाया सख्त कदम, सरकार बोली- लेंगे जवाबी एक्शन

August 6, 2025
Petrol Diesel Price Today: हर सुबह बदलते हैं तेल के दाम, जानिए आज आपके शहर में कितने का मिल रहा पेट्रोल-डीजल
देश

Petrol Diesel Price Today: हर सुबह बदलते हैं तेल के दाम, जानिए आज आपके शहर में कितने का मिल रहा पेट्रोल-डीजल

July 28, 2025
Next Post
सिसोदिया ने पत्र लिखकर कहा कि वह जल्द जेल से बाहर आयेंगे

सिसोदिया ने पत्र लिखकर कहा कि वह जल्द जेल से बाहर आयेंगे

New Delhi, India
Friday, October 10, 2025
Mist
28 ° c
51%
10.4mh
32 c 24 c
Sat
32 c 24 c
Sun

ताजा खबर

पंजाब में निवेश की नई क्रांति: पोर्टल रीलॉन्च के बाद 167% की छलांग, ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नौकरियों की सौगात

पंजाब में निवेश की नई क्रांति: पोर्टल रीलॉन्च के बाद 167% की छलांग, ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नौकरियों की सौगात

October 10, 2025
क्या व्रत की अनुमति भी अब न्यायालय से लेनी होगी?

क्या व्रत की अनुमति भी अब न्यायालय से लेनी होगी?

October 10, 2025
बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में नेतृत्व की उलझन और एनडीए में सीटों का संग्राम

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में नेतृत्व की उलझन और एनडीए में सीटों का संग्राम

October 8, 2025
पंजाब सरकार की ऐतिहासिक सफलता! 100% पुराने केस खत्म, ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक सफलता! 100% पुराने केस खत्म, ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित

October 8, 2025
पंजाब में निवेश की आंधी! मान सरकार के तहत पंजाब को मिली नई उड़ान!” शिवा टेक्सफैब्स ने किया 815 करोड़ का निवेश

पंजाब में निवेश की आंधी! मान सरकार के तहत पंजाब को मिली नई उड़ान!” शिवा टेक्सफैब्स ने किया 815 करोड़ का निवेश

October 8, 2025

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved