• Newsletter
  • About us
  • Contact us
Friday, June 6, 2025
33 °c
New Delhi
40 ° Sat
42 ° Sun
Kadwa Satya
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी
No Result
View All Result
Kadwa Satya
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
  • जीवन मंत्र
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
  • स्पेशल स्टोरी
Home देश

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर विचार करने का दिया संकेत

News Desk by News Desk
May 3, 2024
in देश
0 0
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम राहत देने पर विचार करने का दिया संकेत
Share on FacebookShare on Twitter

नयी दिल्ली, 03 मई (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने आम आदनी पार्टी (आप) नेता एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन एक मामले में गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का शुक्रवार को संकेत दिया।
न्यायमूर्ति   खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा कि उसने अभी कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सुनवाई लंबी चलने की संभावना के मद्देनजर वह अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकती है।
पीठ स्पष्ट करते हुए कहा कि वह केवल सभी संबंधित अधिवक्ताओं को सूचित कर रही है कि सुनवाई जल्द पूरी नहीं होने की संभावना के मद्देनजर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में वह अगली सुनवाई सात मई को करेगी।
इससे पहले 30 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव से पहले श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर उठाए गए सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन मई तक अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था।
पीठ ने यह भी कहा था कि धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 अभियोजन पक्ष पर काफी अधिक जिम्मेदारी डालती है। इसलिए आरोपी जमानत का विकल्प नहीं चुन रहा है, क्योंकि तब उसे अदालत को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह दोषी नहीं है।
श्री केजरीवाल ने दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन के मामले में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपने लिखित जवाब में श्री केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अपनी गिरफ्तारी के तरीके और समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र के सिद्धांतों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर एक अभूतपूर्व हमला था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।
श्री केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कावेरी बावेजा की विशेष अदालत के आदेश पर वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के बाद 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने (नौ अप्रैल को) श्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उस केंद्रीय जांच एजेंसी को उन्हें हिरासत में देने के एक विशेष अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए उनकी याचिका (मुख्यमंत्री केजरीवाल की) खारिज कर दी थी।
एकल पीठ ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि ईडी की ओर से अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि आरोपी उक्त अबकारी नीति को तैयार करने की साजिश शामिल थे।
उन्होंने (श्री केजरीवाल) उस अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल किया। एकल पीठ ने यह भी कहा था कि वह व्यक्तिगत तौर पर उस नीति को बनाने और रिश्वत मांगने में भी कथित तौर पर शामिल थे।
ईडी ने श्री केजरीवाल पर दिल्ली अबकारी नीति के माध्यम से गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने और इस में मुख्य भूमिका निभाने वाला साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है।
केंंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को अबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का मामला दर्ज किया था।
ईडी का दावा है कि ‘आप’ के शीर्ष नेताओं – श्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, राज्य सभा सांसद   सिंह और अन्य ने अवैध कमाई के लिए ‘साजिश’ रची थी।
गौरतलब है कि इस मामले में ‘आप’ सांसद श्री सिंह को उच्चतम न्यायालय ने दो अप्रैल को राहत दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत की अनुमति के साथ ही संबंधित विशेष अदालत को जमानत की शर्ते तय करने का भी निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने तीन अप्रैल को उन्हें सशर्त तिहाड़ जेल से रिहा किया।
 , 
कड़वा सत्य

Tags: नयी दिल्ली
Previous Post

केवल एक सामाजिक सुरक्षा योजना पर निर्भरता नाकाफी: मोहंती

Next Post

इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

Related Posts

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश
देश

अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई बर्बरता की जांच के लिए गठित पैनल ने की एनआईए से पड़ताल की सिफारिश

February 6, 2025
दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान
देश

दिल्ली में 13:00 बजे तक 33.31 प्रतिशत मतदान

February 5, 2025
सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील
देश

सचदेवा, वर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया मतदान, लोगों से की लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील

February 5, 2025
दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव
देश

दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए करें मतदान: यादव

February 5, 2025
धनखड़ ने नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर किया मतदान
देश

धनखड़ ने नयी दिल्ली विधानसभा सीट पर किया मतदान

February 5, 2025
मुर्मु और धनखड़ सहित कई नेताओं ने किया मतदान
देश

मुर्मु और धनखड़ सहित कई नेताओं ने किया मतदान

February 5, 2025
Next Post
इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

इंडिया समूह संविधान में संशोधन की साजिश रच रहा है: मोदी

New Delhi, India
Friday, June 6, 2025
Mist
33 ° c
41%
6.1mh
44 c 34 c
Sat
46 c 37 c
Sun

ताजा खबर

CG murder case june 2025: दादा ने नहीं दी जमीन, पोते ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया – कवर्धा की दिल दहला देने वाली वारदात

CG murder case june 2025: दादा ने नहीं दी जमीन, पोते ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया – कवर्धा की दिल दहला देने वाली वारदात

June 6, 2025
LGBTQ Rights India: समलैंगिकों के लिए बड़ी राहत: शादी नहीं, फिर भी बना सकते हैं परिवार – मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

LGBTQ Rights India: समलैंगिकों के लिए बड़ी राहत: शादी नहीं, फिर भी बना सकते हैं परिवार – मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

June 6, 2025
Bengaluru RCB Victory Death: RCB जीत पर मातम! बेंगलुरु भगदड़ में 11 की मौत, सीएम ने दिए सख्त आदेश – पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर सस्पेंड

Bengaluru RCB Victory Death: RCB जीत पर मातम! बेंगलुरु भगदड़ में 11 की मौत, सीएम ने दिए सख्त आदेश – पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर सस्पेंड

June 6, 2025
Shivraj Singh Chouhan latest news: सिंधु जल समझौता होगा रद्द! शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान – राजस्थान-पंजाब के किसानों को मिलेगा 80% पानी!

Shivraj Singh Chouhan latest news: सिंधु जल समझौता होगा रद्द! शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान – राजस्थान-पंजाब के किसानों को मिलेगा 80% पानी!

June 6, 2025
Sharmishta Panoli latest news: शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट से मिली जमानत, ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देकर फंसी थीं विवाद में!

Sharmishta Panoli latest news: शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट से मिली जमानत, ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देकर फंसी थीं विवाद में!

June 6, 2025

Categories

  • अपराध
  • अभी-अभी
  • करियर – शिक्षा
  • खेल
  • गीत संगीत
  • जीवन मंत्र
  • टेक्नोलॉजी
  • देश
  • बॉलीवुड
  • भोजपुरी
  • मनोरंजन
  • राजनीति
  • रोजगार
  • विदेश
  • व्यापार
  • व्रत त्योहार
  • शिक्षा
  • संपादकीय
  • स्वास्थ्य
  • Newsletter
  • About us
  • Contact us

@ 2025 All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • संपादकीय
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • व्यापार
  • खेल
  • अपराध
  • करियर – शिक्षा
    • टेक्नोलॉजी
    • रोजगार
    • शिक्षा
  • जीवन मंत्र
    • व्रत त्योहार
  • स्वास्थ्य
  • मनोरंजन
    • बॉलीवुड
    • गीत संगीत
    • भोजपुरी
  • स्पेशल स्टोरी

@ 2025 All Rights Reserved