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नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, केंद्र से कहा, कोई गलती हुई हो तो स्वीकार कर उचित कार्रवाई करें

News Desk by News Desk
June 18, 2024
in देश
नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, केंद्र से कहा, कोई गलती हुई हो तो स्वीकार कर उचित कार्रवाई करें
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नयी दिल्ली, 18 जून (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने गंभीर नियमितताओं के आरोपो से घिरी नीट यूजी 2024 रद्द कर इसे दोबारा आयोजित कराने की मांग वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से कहा कि भले ही किसी की ओर से 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई हो, उसे स्वीकार करें और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए उचित समय पर उचित कार्रवाई कर इस मामले से पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024 में अनियमितता के आरोप लगाने वाली एक और याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए एनटीए और केन्द्र पर इसी दौरान ये टिप्पणियां कीं।
पीठ ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र सार्वजनिक होने और परीक्षा की तैयारियों में अन्य अनियमितताओं के कारण नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली इस याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा।
पीठ इस मामले में अगली सुनवाई अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ आठ जुलाई को करेगी।
 ,  
कड़वा सत्य

Tags: acceptactionanyappropriatebeenCentermade and takemistakeNEETNTAonSupreme Courttoldउचितएनटीएकरकरेंकार्रवाईकेंद्र से कहाकोईगलतीनीटसुप्रीम कोर्टस्वीकारहुईहो तो
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