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महाराष्ट्र के विधायकों का अयोग्यता विवाद, अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

News Desk by News Desk
January 16, 2024
in देश
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महाराष्ट्र के विधायकों का अयोग्यता विवाद, अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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नयी दिल्ली, 15 जनवरी (कड़वा सत्य) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट (यूबीटी) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की।
शीर्ष अदालत ने अयोग्यता पर फैसला लेने में देरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष श्री नार्वेकर से कई बार अपना फैसला शीघ्र देने को कहा, जिसके बाद उन्होंने 10 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता यूबीटी गुट के सुनील प्रभु ने अपनी याचिका में कहा कि निर्णयों की ‘पूर्ण विकृति’, इस तथ्य से स्पष्ट है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष ने मुख्य निर्विवाद घटना यानी 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण पर भी विचार नहीं किया है, जिसने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि उनके सभी कार्य (21 जून 2022) का उद्देश्य महाराष्ट्र में अपने ही राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को गिराना था।
याचिका में कहा गया है, “अयोग्यता का इससे स्पष्ट मामला नहीं हो सकता था। शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की और 30 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सभी प्रतिवादी विधायकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जो स्वयं स्वेच्छा से हार मानने के समान था। “
याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य ठहराना है, जो अपने राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं। “हालांकि, यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है, तो वास्तविक राजनीतिक दल के सदस्य बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और वकील निशांत पाटिल और रोहित शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “विधायक दल एक कानूनी इकाई नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए विधायकों के समूह को दिया गया एक नाम है, जो अस्थायी अवधि के लिए सदन के सदस्य होते हैं।”
याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष का फैसला संवैधानिक कानून के हितकारी सिद्धांत के विपरीत हैं, क्योंकि वे केवल राजनीतिक दल से संबंधित विधायकों के बहुमत को जीतकर दलबदल की बुराई को बेरोकटोक करने की अनुमति देता है।
याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष के फैसले में, इस निर्विवाद तथ्य की कोई सराहना नहीं है कि श्री शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और उनकी दलीलों और उनकी जिरह में की गई स्वीकारोक्ति कि वे 21 जून 2022 से भाजपा शासित राज्यों गुजरात और असम में थे।
बीरेंद्र, यामिनी

Tags: challengedDecisiondisputeDisqualificationMaharashtraMLAsSpeakerSupreme Courtअध्यक्षअयोग्यताचुनौतीफैसलेमहाराष्ट्रविधायकोंविवादसुप्रीम कोर्ट
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