New Income Tax Bill 2025:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह विधेयक पुराने आयकर कानून से काफी अलग है और इसमें खासतौर पर टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की गई है। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पेश होते ही सेलेक्ट समिति के पास भेज दिया गया। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
विधेयक की बड़ी बातें
विधेयक में ‘मूल्यांकन वर्ष’, ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘पिछला वर्ष’ शब्दों को हटाया गया है। इनकी जगह अब सिर्फ ‘कर वर्ष’ इस्तेमाल किया जाएगा। शेयर बाजार के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर अभी की तरह 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा। विधेयक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को नए अधिकार दिए गए हैं। अब CBDT स्वतंत्र रूप से टैक्स योजनाएं शुरू कर सकता है।
नए विधेयक के जरिए ये बदलाव भी होंगे
विधेयक के तहत कुल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों में कोई छूट या कटौती नहीं होगी। सेना, सशस्त्र बल और अन्य कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में टैक्स से छूट दी जाएगी। मेडिकल, होम लोन और उच्च शिक्षा जैसे लोन पर टैक्स छूट जारी रहेगी। आम आदमी के लिए इनकम टैक्स के नियमों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को सरल बनाया जाएगा।
बजट में हुआ था विधेयक का ऐलान
वित्त मंत्री ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान इनकम टैक्स से जुड़ा नया विधेयक लाने की बात कही थी। इस विधेयक में 600 पृष्ठ, 23 अध्याय, 16 अनुसूचियां और 536 खंड हैं। विधेयक को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें 4,000 से अधिक संशोधन किए गए हैं। 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि ये अप्रैल, 2026 से लागू हो सकता है।
लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित
विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 173 सदस्यों ने सहभागिता की और बजट पर चर्चा में 170 सदस्य शामिल हुए। वहीं, राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी है। बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है।