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14 घंटे की फ्लाइट देरी, सिर्फ बर्गर-फ्रेंच फ्राई! SpiceJet को यात्री को देने होंगे 55,000 रुपए मुआवज़ा

News Desk by News Desk
September 2, 2025
in देश
14 घंटे की फ्लाइट देरी, सिर्फ बर्गर-फ्रेंच फ्राई! SpiceJet को यात्री को देने होंगे 55,000 रुपए मुआवज़ा
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मुंबई: अगर आप अक्सर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। मुंबई उपनगर उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन कंपनी SpiceJet पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री को ₹55,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। वजह — 14 घंटे की फ्लाइट देरी और यात्रियों को सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई देना।

आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी एम. कापसे ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइन का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि फ्लाइट देरी सामान्य बात है। “14 घंटे की देरी में केवल एक बार बर्गर और फ्रेंच फ्राई देना पर्याप्त व्यवस्था नहीं मानी जा सकती,” आयोग ने कहा। कोर्ट ने साफ कहा कि एयरलाइन चाहे तकनीकी कारण बताए या परिचालन संबंधी दिक्कतें, यात्रियों की सुविधा और देखभाल उसकी जिम्मेदारी है।

यात्री ने शिकायत में कहा कि उसने 27 जुलाई 2024 को दुबई से मुंबई आने के लिए SpiceJet की फ्लाइट बुक की थी। लेकिन फ्लाइट 14 घंटे लेट हो गई। इस दौरान एयरलाइन ने केवल एक बार बर्गर और फ्रेंच फ्राई दिए, जबकि DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) के नियमों के अनुसार यात्रियों को प्रतीक्षा समय के हिसाब से भोजन, पानी और जरूरत पड़ने पर होटल ठहरने की सुविधा दी जानी चाहिए थी।

यात्री ने कहा कि यह DGCA के Civil Aviation Requirements (CAR) का सीधा उल्लंघन है।

SpiceJet का बचाव

SpiceJet की तरफ से कहा गया कि फ्लाइट की देरी तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी और ऐसी स्थिति में एयरलाइन कुछ नहीं कर सकती। कंपनी ने CAR के उन प्रावधानों का हवाला भी दिया, जिनमें एयरलाइनों को “exceptional circumstances” में राहत दी जाती है।

लेकिन आयोग ने कहा कि अगर एयरलाइन दावा करती है कि उसने हर जरूरी इंतज़ाम किया, तो उसे सबूत भी पेश करने होंगे। यहां SpiceJet ऐसा करने में नाकाम रही।

कितना मिला मुआवज़ा?

यात्री ने कोर्ट से ₹4 लाख मुआवज़े की मांग की थी, लेकिन आयोग ने कहा कि इस बड़े दावे के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। हालांकि, यात्री की मानसिक परेशानी, तनाव और असुविधा को देखते हुए आयोग ने ₹50,000 का मुआवज़ा और ₹5,000 मुकदमे की लागत देने का आदेश दिया।

कुल मिलाकर यात्री को एयरलाइन से ₹55,000 मिलेंगे।

यात्रियों के लिए सबक

यह केस एक बार फिर याद दिलाता है कि Passengers के भी Rights होते हैं। अगर आपकी फ्लाइट लंबे समय तक लेट होती है और एयरलाइन आपकी देखभाल में लापरवाही करती है, तो आप Consumer Court का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।

Tags: Airline ServicesCivil Aviation RulesConsumer Court OrderDGCA GuidelinesDubai to Mumbai FlightFlight Compensation IndiaFlight Delay NewsPassenger RightsSpiceJet Flight Delayमुंबई उपभोक्ता आयोग
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