Bihar Cabinet Decisions: आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 34 (चौतीस) एजेंडों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (वायुयान संगठन निदेशालय) के अन्तर्गत मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डा का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) करने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली-2024 के नियम 131 (ज्ञ) (छ) की उपकंडिका-iii के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) शुल्क अग्रिम के रूप में जी०एस०टी० सहित ₹2,43,17,676/- (दो करोड़ तैंतालीस लाख सत्रह हजार छः सौ छिहत्तर रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 की स्वीकृति दी गई।
उद्योग विभाग के ही तहत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत अच्छादित 74 वैसी इकाईयाँ, जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, को उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्यता अवधि के लिए देय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अन्तर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं उक्त आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹119,04,79,129/- (एक सौ उन्नीस करोड़ चार लाख उनासी हजार एक सौ उनतीस रूपये) मात्र पर स्वीकृति प्रदान की गई।
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये प्रति माह की दर से कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत एन०डी०बी० वित्त सहायतार्थ बिहार ग्रामीण पथ परियोजना फेज-2 “मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष)” अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए असम्पर्कित ग्रामों / बसावटों / टोलों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने के क्रम में एन०डी०बी० से वित्तीय सहायता (ऋण) प्राप्त कर 8283 कि०मी० ग्रामीण पथ योजनाओं के क्रियान्वयन किये जाने हेतु पूर्व के निर्णय को संशोधित करते हुए इसके अन्तर्गत क्रियान्वित 2652 कि०मी० के अतिरिक्त लगभग 14000 कि०मी० ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षण कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण पथ आरेखनों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए “मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना’ [Mukhya Mantri Gramin SETU Yojana (MGSY)]” के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-34 (1) (ङ) के परन्तुक एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक-17.05.2022 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना महायोजना क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन आदि स्थापित करने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-4512, दिनांक-29.08.2023 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।
श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार बॉयलर शास्ति न्यायनिर्णयन एवं अपील नियमावली, 2025 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास हेतु डिजाईन कन्सलटेंट के रूप में मेसर्स डिजाईन एसोसिएट्स इन्कॉरपोरेटेड, (M/s Design Associates INC.) नोएडा का मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अररिया जिलान्तर्गत “बाबा सुन्दरनाथ धाम (सुन्दरी मठ) मंदिर मेला” को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत वैशाली जिलान्तर्गत “बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, महनार” को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही तहत खगडिया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखण्ड में आयोजित होने वाले “चैती दुर्गा पूजा मेला, महद्दीपुर” को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई।
पर्यटन विभाग के अन्तर्गत बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति-2025 की स्वीकृति दी गई।
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में पश्चिम चम्पारण जिले के अंचल मधुबनी, वैशाली जिले के अंचल-गोरौल, बेगूसराय जिले के अंचल-शाम्हों, गया जिले के अंचल-इमामगंज, कैमूर जिले के अंचल-अधौरा, बाँका जिले के अंचल-कटोरिया, मुंगेर जिले के अंचल-असरगंज तथा जमुई जिले के अंचल-चकाई में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के लिए शिक्षक श्रेणी के 422 (प्रति महाविद्यालय एक प्रधानाचार्य सहित) तथा शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 अर्थात कुल 526 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट, 2025 एवं मंत्रिपरिषद् के निर्णयों के अनुसार राज्य में आधारभूत संरचना, निर्माण आदि कार्यों में व्यापक बढ़ोत्तरी एवं उसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता के मद्देनजर भू-अर्जन के कार्यों के सुगम क्रियान्वयन हेतु राजस्व सेवा के विभिन्न पदों अर्थात् अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के 104 पदों एवं राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो (भू-अर्जन) के 81 पदों को सृजित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजकीय औषधालय, राजभवन, पटना में आयुर्वेदिक पंचकर्म ईकाई के सुचारू रूप से संचालन हेतु मूल कोटि के आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत पूर्व से सृजित सम्पर्क पदाधिकारी (वेतन स्तर-06), सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (वेतन स्तर-06), पौधा संरक्षक निरीक्षक (वेतन स्तर-06) एवं तकनीकी सहायक (वेतन स्तर-06) के कुल 19 पदों को ईख पर्यवेक्षक (वेतन स्तर-06) के रूप में सम्परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।
विधि विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, पटना हेतु विभिन्न कोटि के 34 स्थायी पद तथा संविदा आधारित 06 पद अर्थात कुल 40 (चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत श्री रमण राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिकटा, प० चम्पारण सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, किशनगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 (XI) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के सुचारू संचालन हेतु रूपये 352738344/- (पैंतीस करोड़ सताईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चौवालीस रूपये) के अनुमानित वार्षिक लागत व्यय पर कुल-663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई।
खेल विभाग के अन्तर्गत बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 244 (दो सौ चौवालीस) पदों के सृजन के स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार दन्त चिकित्सक सेवा के दन्त चिकित्सकों हेतु स्वीकृत डायनेमिक ए०सी०पी० के वैचारिक लाभ को दिनांक-14.10.2014 से एवं वित्तीय लाभ दिनांक-01.04.2017 के प्रभाव से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131ज्ञ (त) एवं वित्त विभागीय संकल्प सं०-12888, दिनांक 03.12.2024 के प्रावधानों के आलोक में नामांकन के आधार पर गैर-परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु चयन की स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत स्वीकृत टी-प्रोसेसिंग एण्ड पैकेजिंग इकाई, कालिदास किस्मत, पोठिया की भूमि, प्लांट एवं मशीनों को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति संपोषित प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से केवल परिचालन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को हस्तांतरित करने तथा फैक्ट्री के परिचालन हेतु संबंधित प्रोड्यूसर कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन करने का अधिकार प्रदत्त करने की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के अन्तर्गत “बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) (संशोधन) नियमावली, 2025” के गठन की स्वीकृति दी गई।
कृषि विभाग के ही तहत बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत श्री विजय कुमार, (बि.प्र.से.), कोटि क्रमांक-938/2019, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बरबीघा, शेखपुरा (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुल 2159 (इक्कीस सौ उनसठ) पदों को नियमावली में चिन्हित पदसोपान के अनुरूप पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के ही तहत डा० सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटसा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०-137 (9) दिनांक-23.01.2023 द्वारा अधिरोपित सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित करने, अनुपस्थिति अवधि हेतु कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत मानने एवं किसी भी प्रयोजन हेतु इस अवधि की गणना नहीं करने की स्वीकृति दी गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत जमुई जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ-333C सरौन – चकाई पथ का चौड़ीकरण में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ जमुई जिला के अंचल-चकाई में अवस्थित विभिन्न मौजा के खाता एवं खेसरा की कुल रकबा 19.875 हेक्टेयर सरकारी भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 के नियम 14 (i) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।