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बुलडोज़र राजनीति और भारत में संवैधानिक नैतिकता का क्षरण

2025 में मिलान में आयोजित एक न्यायिक सम्मेलन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने गंभीर स्वर में दुनिया को याद दिलाया: “एक घर सिर्फ संपत्ति नहीं होता—यह एक परिवार की स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशाओं का प्रतीक होता है।”

News Desk by News Desk
June 20, 2025
in संपादकीय
बुलडोज़र राजनीति और भारत में संवैधानिक नैतिकता का क्षरण
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अमित पांडे: संपादक कड़वा सत्य

2025 में मिलान में आयोजित एक न्यायिक सम्मेलन के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने गंभीर स्वर में दुनिया को याद दिलाया: “एक घर सिर्फ संपत्ति नहीं होता—यह एक परिवार की स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशाओं का प्रतीक होता है।”
यह बात उस समय कही गई जब भारत में एक ऐसी प्रवृत्ति तेज़ी से पनप रही है जिसे अब बुलडोज़र न्याय कहा जाने लगा है। एक समय जो शब्द केवल रूपक था, वह अब भयावह रूप से वास्तविक बन गया है। बुलडोज़र, जो कभी बुनियादी ढांचे के निर्माण के उपकरण थे, अब प्रतिशोध के साधन बन गए हैं—गली-मोहल्लों में गरजते हुए, दुकानों और घरों को मलबे में तब्दील कर देते हैं, और इस सब को “त्वरित न्याय” का नाम दिया जाता है।
लेकिन जब न्याय को तमाशा बना दिया जाता है, क्या तब भी संविधान की कोई अहमियत बचती है? जब घर बिना किसी सुनवाई के मिटा दिए जाते हैं, क्या हम अब भी क़ानून के शासन की बात कर सकते हैं?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में उभरता यह शासन मॉडल दिखाता है कि कैसे संविधान आधारित न्याय व्यवस्था को प्रतिशोधात्मक राज्यसत्ता से बदला जा रहा है। यह सब 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे के घर को बुलडोज़र से गिराए जाने से शुरू हुआ, जब आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद उसके घर को लाइव टीवी पर ढहा दिया गया—और इसे बदले की कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन बुलडोज़र वहीं नहीं रुके। वे चुनावी अभियान का प्रतीक बन गए, “बुलडोज़र बाबा” जैसे नामों से लोकप्रियता मिली, और जल्द ही यह एक नए तरह के राजनीतिक प्रदर्शन का हिस्सा बन गया।
2022 तक यह राजनीति एक सामान्य शासन पद्धति बन चुकी थी। दिल्ली के जहाँगीरपुरी में साम्प्रदायिक हिंसा के कुछ ही दिनों बाद, सर्वोच्च न्यायालय के रोक आदेश के बावजूद, घरों को ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वालों के घरों को बिना कानूनी नोटिस के ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा करना असंवैधानिक है, और बिना पूर्व सूचना तथा 15 दिन की प्रतिक्रिया अवधि के कोई भी ध्वस्तीकरण अनुच्छेद 21 (जीवन और आश्रय के अधिकार) का उल्लंघन है। फिर भी, 2020 से 2024 के बीच सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी शासित राज्यों में 1,200 से अधिक ऐसी कार्यवाहियाँ हुईं जिनमें से केवल 30% में ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया।
न्यायपालिका की चेतावनियों के बावजूद, राज्य सरकारें बार-बार इन आदेशों की अवहेलना कर रही हैं। कई बार कार्यपालिका खुद ही न्यायाधीश, ज्यूरी और जल्लाद बन बैठी है। पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर ने इसे “राज्य-प्रायोजित भीड़तंत्र” बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये विध्वंस केवल अनुच्छेद 21 ही नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार) का भी उल्लंघन करते हैं।
इस राजनीति का मानवीय मूल्य अत्यंत भीषण है। 2025 में दिल्ली के कालकाजी में 350 से अधिक परिवार बेघर हो गए, जबकि उनके पास वैध दस्तावेज़ थे। उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में सैकड़ों लोगों को विस्थापित किया गया, और भले ही कोर्ट ने राहत के आदेश दिए, मगर ज़मीन पर आज भी कई लोग तंबुओं में जी रहे हैं।
2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि हर विध्वंस में औसतन 5.6 लोग बेघर होते हैं, और उनमें से 90% लोग तीन महीने के भीतर मूलभूत सेवाओं से वंचित हो जाते हैं। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं से कट जाती हैं। घर केवल दीवारें नहीं होते—वे पहचान, सुरक्षा और उम्मीद का केंद्र होते हैं।
शहरी योजनाकार गौतम भान कहते हैं कि बुलडोज़र न्याय सिर्फ असंवैधानिक नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी विनाशकारी है। जब राज्य अवैध बस्तियों को तोड़ता है, तो वह केवल घरों को नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं को मिटा देता है।
इन विध्वंसों के पीछे एक भयावह संदेश छिपा है: न्याय की नैतिकता से ज़्यादा उसकी दृश्यता मायने रखती है। यह न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन बन गया है। सबूत दिखाने के बजाय मलबा दिखाया जाता है, सुनवाई के स्थान पर कैमरे बुलाए जाते हैं।
सबसे चिंताजनक है इसका चयनात्मक उपयोग। आंकड़े बताते हैं कि अधिकतर विध्वंस अल्पसंख्यकों या ग़रीबों के घरों पर होते हैं, जिससे राज्य की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष और समतावादी गणराज्य में यह न्याय नहीं, बल्कि भय का हथियार बन जाता है।
CJI गवई की मिलान में दी गई चेतावनी स्पष्ट थी: सामाजिक न्याय कोई दया नहीं, बल्कि संविधान की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब सरकारें आदेशों की धज्जियाँ उड़ाती हैं और अदालतें दाँतहीन हो जाती हैं, तब न्याय केवल किताबों तक सिमट जाता है।
यह संकट केवल विपक्ष या सिविल सोसाइटी तक सीमित नहीं है। खुद सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर भी यह स्वीकार किया जाने लगा है कि बुलडोज़र सुर्खियाँ तो बटोर सकते हैं, लेकिन शासन नहीं बना सकते। दीर्घकालीन परिणाम—सामाजिक अस्थिरता, वैश्विक आलोचना, और संस्थानों का पतन—अब स्पष्ट हो रहे हैं।
आज दांव पर केवल घर नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, वह कानूनी प्रक्रिया, समता और पुनर्वास पर आधारित है—न कि प्रतिशोध, भय और दिखावे पर।
आगे का रास्ता चार बुनियादी सिद्धांतों से तय होना चाहिए:
1. न्याय प्रक्रिया-सम्मत होना चाहिए, प्रदर्शन-सम्मत नहीं।
2. हर विध्वंस के साथ पुनर्वास अनिवार्य हो।
3. राष्ट्रीय राजनीतिक सहमति से इसे कानूनन नियंत्रित किया जाए।
4. नागरिक समाज और जनता को इस नैरेटिव को पुनः अपने हाथों में लेना होगा।
बुलडोज़र न्याय भारत के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर न्याय को वाकई मजबूत करना है, तो मशीनों से नहीं, संस्थाओं से करना होगा।
भारत को अपनी बुनियादी संवैधानिक प्रतिज्ञाओं को याद करना होगा: स्वतंत्रता, समानता और न्याय—सिर्फ अदालतों में नहीं, उन सड़कों पर भी, जहाँ आज बुलडोज़र खड़ा है।

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