Pak Visa Cancelled: गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आदेश संख्या-25022/28/2025-F.I, दिनांक-25.04.2025 के आलोक में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा सेवाओं (दीर्घकालीन, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा को छोड़कर). विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.04.2025 को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा निरस्तीकरण के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे।
भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वर्तमान वैध वीजा, (चिकित्सा वीजा, दीर्घकालिक वीजा (LTV), राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा को छोड़कर, 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी चिकित्सा वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा (LTV) और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजाओं की स्थिति एक तालिका के रूप में परिशिष्ट में दी गई है।
इस संबंध में गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा राज्य में सभी जिला पदाधिकारी / वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने का निदेश दिया गया है।