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लिंक्डइन अकाउंट बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- रिट याचिका नहीं हो सकती दाखिल
दिल्ली एनसीआर

लिंक्डइन अकाउंट बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- रिट याचिका नहीं हो सकती दाखिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि लिंक्डइन के खिलाफ रिट याचिका नहीं डाली जा सकती। अकाउंट बैन होने पर सिविल सूट का विकल्प बताया।

3 November 2026 · 2 minSonu Nigam