मुंबई 07 जून (कड़वा सत्य) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बल्क डिपॉजिट की सीमा को दो करोड़ रुपये बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि बैंकों के पास अपनी आवश्यकताओं और परिसंपत्ति उत्तरदायित्व प्रबंधन (एएलएम) अनुमानों के अनुसार बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दर देने का अधिकार है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग् ीण बैंकों को छोड़कर) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए वर्ष 2019 में बल्क डिपॉजिट सीमा को दो करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में बढ़ाया गया था। समीक्षा करने पर एससीबी और एसएफबी के लिए बल्क डिपॉजिट की परिभाषा को तीन करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है।