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Home राजनीति

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता दर्शन को छह सप्ताह के लिए जमानत दी

News Desk by News Desk
October 30, 2024
in राजनीति
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता दर्शन को छह सप्ताह के लिए जमानत दी
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बेंगलुरु, 30 अक्टूबर (कड़वा सत्य) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। वह रेणुकास्वामी हत्या मामले में हिरासत में हैं।
न्यायालय ने बुधवार को दर्शन को मैसूर के एक निजी अस्पताल में आवश्यक सर्जरी करवाने के लिए जमानत प्रदान की।
इस मामले पर व्यापक सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। दर्शन ने नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे उसने खारिज कर दिया था और अभी उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लेना बाकी है।
दर्शन की गिरफ्तारी 11 जून को हुई थी, जिसके बाद से वह बेल्लारी जेल में बंद हैं। उन पर 33 वर्षीय ऑटो-चालक रेणुकास्वामी पर हमला करने का आरोप है, जिसकी बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी।
आरोपों में कहा गया है कि यह हमला रेणुकास्वामी द्वारा दर्शन की साथी पवित्रा गौड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक पोस्ट से प्रेरित था।
दर्शन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागेश ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें संकेत दिया गया कि दर्शन की रीढ़ की हड्डी और पैर की समस्याओं के लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने बेल्लारी केंद्रीय जेल और बेल्लारी सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञों की रिपोर्टों की समीक्षा की, जिन्होंने सर्जरी की आवश्यकता का समर्थन किया।
अधिवक्ता नागेश ने तर्क दिया कि अभिनेता की मैसूर के अपोलो अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है और पुष्टि की कि दर्शन सभी संबंधित चिकित्सा खर्च वहन करेंगे। हालांकि, राज्य के लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार ने अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया और सुझाव दिया कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद सर्जरी सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए।
दर्शन की नियमित जमानत याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी राहत प्रदान की गई है।
 ,  
कड़वा सत्य

Tags: actor Darshanfor six weeksgrants bailHigh CourtKarnatakaअभिनेताउच्च न्यायालयकर्नाटकके लिएछह सप्ताहजमानत दीदर्शन
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