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महाराष्ट्र अयोग्यता विवाद: नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई

News Desk by News Desk
January 17, 2024
in देश
महाराष्ट्र अयोग्यता विवाद: नार्वेकर के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई
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नयी दिल्ली, 17 जनवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेशों को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) की याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में वह सोमवार को सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत के समक्ष श्री सिब्बल ने यूबीटी गुट का पक्ष ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान रखा।
याचिकाकर्ता यूबीटी गुट के सुनील प्रभु ने विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी के फैसले के खिलाफ 15 जनवरी को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि निर्णयों की “पूर्ण विकृति” इस तथ्य से स्पष्ट है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष ने मुख्य निर्विवाद घटना यानी 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण पर भी विचार नहीं किया है, जिसने निर्णायक रूप से स्थापित किया कि उनके सभी कार्य (21 जून 2022) का उद्देश्य महाराष्ट्र में अपने ही राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को गिराना था।
याचिका में कहा गया, “अयोग्यता का इससे स्पष्ट मामला नहीं हो सकता था। शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात की और 30 जून 2022 को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सभी प्रतिवादी विधायकों ने इस निर्णय का समर्थन किया, जो स्वयं स्वेच्छा से हार मानने के समान था।”
याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य ठहराना है, जो अपने राजनीतिक दल के खिलाफ काम करते हैं। “हालांकि, यदि अधिकांश विधायकों को राजनीतिक दल माना जाता है, तो वास्तविक राजनीतिक दल के सदस्य बहुमत विधायकों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता निशांत पाटिल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “विधायक दल एक कानूनी इकाई नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने गए विधायकों के समूह को दिया गया एक नाम है, जो अस्थायी अवधि के लिए सदन के सदस्य होते हैं।”
याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष का फैसला संवैधानिक कानून के हितकारी सिद्धांत के विपरीत हैं, क्योंकि वे केवल राजनीतिक दल से संबंधित विधायकों के बहुमत को जीतकर दलबदल की बुराई को बेरोकटोक करने की अनुमति देता है।
याचिका में कहा गया है कि अध्यक्ष के फैसले में, “इस निर्विवाद तथ्य की कोई सराहना नहीं है कि शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और उनकी दलीलों और उनकी जिरह में की गई स्वीकारोक्ति कि वे 21 जून 2022 से भाजपा शासित राज्यों गुजरात और असम में थे।
बीरेंद्र, यामिनी

Tags: : नार्वेकर केMaharashtra disqualification controversy: Hearing on petition against Narvekarफैसले के खिलाफमहाराष्ट्र अयोग्यता विवादयाचिका परसुनवाईसुप्रीम कोर्ट मेंसोमवार को
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