नई दिल्ली, 09 सितंबर (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ ही आंदोलनकारी डॉक्टरों से मंगलवार शाम पांच बजे तक अपने-अपने काम पर लौटने का सोमवार को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने नौ अगस्त को उस कॉलेज की 31 वर्षीया एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच प्रगति विवरण और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया।