नयी दिल्ली, 01 मार्च (कड़वा सत्य) सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को बिजली नियमों में संशोधन किया ताकि देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के सिंह ने
कहा है कि यह महत्वपूर्ण संशोधन अतिरिक्त बिजली से संबंधित है जो घोषित उत्पादन क्षमता के अंदर है लेकिन वितरण कंपनियां इसके लिए आगे नहीं आ रही।
उन्होंने कहा कि कुछ बिजली उत्पादक इस अतिरिक्त बिजली को बाजार के लिए जारी नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर बिजली क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा । अतिरिक्त बिजली बाजार में नहीं देने वाली कंपनी अब उतनी मात्रा के अनुरूप क्षमता या निश्चित शुल्क का दावा करने की पात्र नहीं होगी।
मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा है कि इसके अलावा इस अधिशेष बिजली को ऊर्जा शुल्क और ट्रांसमिशन शुल्क के 120 प्रतिशत से अधिक की कीमत पर पावर एक्सचेंज में बिक्री के लिए नहीं लाया जा सकता। इससे अतिरिक्त बिजली खरीदने और उपयोग करने की संभावना बढ़ जाएगी।
श्री सिंह ने कहा कि बिजली (देर से भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम मुख्य रूप से उत्पादन कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों की नकदी प्रवाह चुनौतियों से निपटने और बिजली क्षेत्र में समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2022 में लाये गये थे। इससे संबंधित अधिसूचना के बाद से, बकाया राशि की वसूली में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, अधिकांश वितरण कंपनियां अब नियमित भुगतान कार्यक्रम का पालन कर रही हैं।
संजीव