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एमयूडीए मामलाः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की सिद्दारमैया की याचिका

News Desk by News Desk
September 24, 2024
in राजनीति
एमयूडीए मामलाः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की सिद्दारमैया की याचिका
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बेंगलुरु, 24 सितंबर (कड़वा सत्य) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उनकी (श्री सिद्दारमैया की) पत्नी को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) की 14 साइटों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायालय के इस फैसले से इस मामले में जांच आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है और राज्यपाल की मंजूरी को वैधता मिल गयी है।
गौरतलब है कि अदालत का यह फैसला 19 अगस्त के अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसमें अस्थायी रूप से बेंगलुरु की विशेष अदालत पर राज्यपाल की मंजूरी पर कार्रवाई करने से रोक लगा दी गयी थी।
श्री गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन के दौरान 2021 में किए गए भूमि आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की ‘तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच’ की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री सिद्दारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
यह मामला बेंगलुरु के टीजे अब्राहम और मैसूरु की स्नेहमयी कृष्णा की शिकायतों के आधार पर शुरू किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि श्री सिद्दारमैया उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
संतोष,  
कड़वा सत्य

Tags: 14 साइटों आवंटनBengaluruChief Minister SiddaramaiahKarnataka High Courtpleउनकी (श्री सिद्दारमैया की) पत्नीकथित अनियमितताओंकर्नाटक उच्च न्यायालयचुनौतीजांच मंजूरीफैसलेबेंगलुरुमुख्यमंत्री सिद्दारमैयामैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए)याचिका खारिजराज्यपाल थावरचंद गहलोत
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