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Assam Polygamy Ban Law 2025: असम में बहुविवाह पर रोक का कानून पारित, दूसरी शादी पर 7 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान

News Desk by News Desk
November 28, 2025
in देश
Assam Polygamy Ban Law 2025: असम में बहुविवाह पर रोक का कानून पारित, दूसरी शादी पर 7 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान
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Assam Polygamy Ban Law 2025: असम विधानसभा ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाला \\ विधेयक पारित कर दिया है। ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025’ नामक इस कानून के तहत दूसरी शादी करने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना लग सकता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का कदम बताया है और कहा है कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। विधेयक में दोषियों को सरकारी नौकरियों, योजनाओं और चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। यह कानून राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। 

बहुविवाह विधेयक हुआ पारित

असम सरकार ने बहुविवाह को महिलाओं के लिए एक अभिशाप बताते हुए इस पर रोक लगाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री सरमा ने विधानसभा में कहा कि इस्लाम में बहुविवाह को बढ़ावा नहीं दिया गया है और यह केवल अपवाद के रूप में है। उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां बहुविवाह पर नियंत्रण है। विधेयक एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) रूमी कुमारी फुकन की अगुवाई में जनता की राय ली गई थी। ज्यादातर लोगों, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे, ने बहुविवाह पर रोक का समर्थन किया। विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश किया गया और 27नवंबर को पारित किया गया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

बहुविवाह विधेयक के मुख्य प्रावधान और सजा

बता दें, विधेयक में बहुविवाह को संज्ञेय अपराध बनाया गया है, जिसके तहत पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

  1. बहुविवाह पर सजा:पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर सात साल तक की कठोर कारावास और जुर्माना।
  2. शादी छिपाने पर कड़ी सजा:यदि कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है, तो दस साल तक की कैद और जुर्माना लग सकता है।
  3. दोहराने पर दोगुनी सजा:अपराध दोहराने पर सजा दोगुनी हो सकती है।
  4. सहयोगियों पर कार्रवाई:गांव के मुखिया, काजी, माता-पिता या अभिभावक यदि बहुविवाह में सहयोग करते हैं या जानकारी छिपाते हैं, तो दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना।
  5. अयोग्यता:दोषी व्यक्ति सरकारी नौकरियों, राज्य की योजनाओं, सब्सिडी और चुनाव लड़ने से अयोग्य होंगे।
  6. पीड़ितों के लिए मुआवजा:पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट में 1.40लाख रुपये का जिक्र है, लेकिन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर राशि तय होगी।
  7. पुलिस की शक्ति:पुलिस को बहुविवाह की जानकारी मिलने पर समारोह रोकने और गिरफ्तारी करने का अधिकार।
  8. क्षेत्रीय दायरा:असम के निवासी यदि राज्य के बाहर बहुविवाह करते हैं, तो भी सजा भुगतेंगे। राज्य में संपत्ति रखने वाले या सरकारी लाभ लेने वाले बाहरी लोग भी दायरे में आएंगे।
Tags: Assam Assembly Bill PassedAssam Bahuvivah Nishedh Bill 2025Assam Polygamy Ban LawAssam UCC StepHimanta Biswa Sarma Polygamy BanPolygamy Law IndiaSecond Marriage Punishment AssamWomen Rights Assam Law
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