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LGBTQ Rights India: समलैंगिकों के लिए बड़ी राहत: शादी नहीं, फिर भी बना सकते हैं परिवार – मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

LGBTQ Rights India: मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, समलैंगिक जोड़े शादी न कर पाएं तो भी वे परिवार बना सकते हैं। शादी ही परिवार बनाने का एकमात्र जरिया नहीं है।

News Desk by News Desk
June 6, 2025
in देश
LGBTQ Rights India: समलैंगिकों के लिए बड़ी राहत: शादी नहीं, फिर भी बना सकते हैं परिवार – मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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LGBTQ Rights India: भारत में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को लेकर एक ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर समलैंगिक जोड़े कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे परिवार नहीं बना सकते।

‘परिवार’ की परिभाषा को लेकर न्यायालय का नया दृष्टिकोण

हाईकोर्ट की जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा: “आज की दुनिया में ‘परिवार’ की परिभाषा सिर्फ विवाह या खून के रिश्तों तक सीमित नहीं रही। ‘चुना हुआ परिवार’ (Chosen Family) अब एक स्वीकृत अवधारणा है और इसे न्यायशास्त्र में मान्यता मिल चुकी है।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार न मानने के फैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि: “हालांकि समलैंगिक विवाह को अभी तक संविधान में अधिकार नहीं माना गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे दो लोग साथ रहकर परिवार नहीं बना सकते।”

पुलिस की भूमिका पर नाराज़गी

यह फैसला उस याचिका पर आया जिसमें एक युवक ने आरोप लगाया था कि उसके समलैंगिक साथी को उसके परिवार ने जबरन अलग कर दिया, और जब वह पुलिस के पास मदद के लिए गया, तो पुलिस ने सहयोग करने के बजाय परिवार का पक्ष लिया।

बेंच ने कहा: “पुलिस का यह कर्तव्य है कि जब एलजीबीटी समुदाय के सदस्य ऐसी शिकायतें करें, तो तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।”

LGBTQ+ अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम

इस निर्णय को भारत में एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए एक बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। भले ही शादी को कानूनी मंजूरी न मिली हो, लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साथ रहना और परिवार बनाना एक मानवीय और संवैधानिक अधिकार है।

Tags: Chosen Family Concept IndiaLGBTQ Family Rights 2025LGBTQ Marriage Law IndiaLGBTQ Rights IndiaMadras High Court Judgment LGBTQMadras High Court LGBTQ Verdictपुलिस और LGBTQ अधिकार
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