बीआरओ के आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों को मृत्यु पर अनुग्रह राशि मिलेगी

Wasim8 February 20241 min read0 viewsदेश

नयी दिल्ली 07 फरवरी (कड़वा सत्य) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और सामान्‍य इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स में काम करने वाले आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों को अनुग्रह राशि के एकमुश्त भुगतान के लिए दुर्घटना के समय 179 कार्य दिवस पूरे करने के प्रावधान से छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार जिन आकस्मिक वेतनभोगी मजदूरों ने सीमा सड़क संगठन में कम से कम 179 दिन काम किया है उन्हें पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि एकमुश्त भुगतान के दायरे में रखा गया है। अ‍भी तक 179 कार्य दिवसों की इस बाध्‍यता के कारण दिवंगत कर्मियों के कई परिवार इस अनुदान से वंचित रहे हैं।

Share:

Comments

Leave a comment