नयी दिल्ली, 07 मई (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने 'हिस्ट्री शीट' के सार्वजनिक इस्तेमाल को वैध ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया और 'स्वत: संज्ञान' लेने की अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी नीतियों पर फिर से विचार कर 'हिस्ट्री शीट' के इस्तेमाल में संशोधन पर विचार करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड रिश्वत मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'हिस्ट्रीशीट एक आंतरिक पुलिस दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।'
'हिस्ट्रीशीट' आंतरिक पुलिस दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए- उच्चतम न्यायालय

उत्तर प्रदेश : भरथना में दर्दनाक सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में महिला की मौत

उत्तर प्रदेश: बिजनौर में तालाब से 12 वर्षीय किशोर का शव बरामद, 2 दिन से था लापता; जांच में जुटी पुलिस

मध्यप्रदेश: पार्टी के बहाने बुलाया, नशा कराया और ट्रक के आगे धकेला; भिंड में अंधेकत्ल का खुलासा

