चंडीगढ़ महापौर चुनाव अधिकारी ने मतपत्रों पर लगाये निशान, मुकदमा चलाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Wasim19 February 20241 min read0 viewsदेश

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि चंडीगढ़ के महापौर के 30 जनवरी को हुए चुनाव में मतपत्रों पर अवैध रूप से निशान लगाना एक बेहद गंभीर मामला है और इसके लिए पीठासीन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में पंजाब सरकार की उस याचिका को भी अनुमति देने का संकेत दिया, जिसमें बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर नए सिरे से मतदान के बजाय वोटों की दुबारा गिनती की अनुमति देने की गुहार लगाई गई थी।

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