शरद पवार की याचिका पर भतीजे अजित को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Wasim20 February 20241 min read0 viewsदेश

नयी दिल्ली, 19 फरवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार गुट को अगले आदेश तक ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( शरद चंद्र पवार)’ के नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के छह फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली वरिष्ठ नेता शरद पवार की याचिका की जांच करने का फैसला करते हुए यह आदेश पारित किया।

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