मद्रास हाईकोर्ट ने पन्नीरसेल्वम की याचिका खारिज की

Wasim12 January 20241 min read0 viewsराजनीति

चेन्नई 12 जनवरी (कड़वा सत्य) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) के चुनाव चिह्न, पार्टी के झंडे और लेटरहेड का इस्तेमाल करने को लेकर पार्टी से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने गुरुवार शाम को अपने आदेश में कहा कि एकल न्यायाधीश ने अपने विवेक से केवल सीमित अवधि के लिए अंतरिम पाबंदी लगायी है। ऐसा आदेश लेटर्स पेटेंट में पाए गए 'निर्णय' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, जिस पर अपील की जा सकती है।
पीठ ने याचिकाकर्ता को पाबंदी को रद्द करने के लिए एकल पीठ के न्यायाधीश के पास अपील करने की स्वतंत्रता दी और कहा कि यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो विद्वान न्यायाधीश कानून के अनुसार उचित आदेश पर विचार करेंगे और पारित करेंगे। .
याचिकाकर्ता पनीरसेल्वम ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि उसे अन्नाद्रमुक के झंडे, चुनाव चिह्न और लेटरहेड का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने निष्कासन को चुनौती दी है और मुकदमा अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
संतोष डेस्क

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