उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी

Wasim28 February 20241 min read0 viewsराजनीति

रांची, 28 फरवरी (कड़वा सत्य) झारखंड में
जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी।
इस मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की सुनाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखा था।वहीं वर्चुअल मोड में सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने पक्ष रखा था।
उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ है और 2 मार्च तक चलेगा।
विनय

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