पूर्व विधायक रामबाई सहित अन्य को 3-3 माह की सजा

Wasim1 February 20241 min read0 viewsराजनीति

दमोह, 01 फरवरी (कड़वा सत्य) मध्यप्रदेश की एमपी-एमएलए जबलपुर विशेष अदालत ने दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक रामबाई समेत पांच लोगों को एक मामले में तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
कल बुधवार को अदालत की ओर से आए इस फैसले में रामबाई और उनके समर्थकों पुष्पेंद्र सिंह सहित पाँच लोगों को ये सजा सुनाई गई। इससे पूर्व में इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी पूर्व विधायक रामबाई को सजा सुनाई जा चुकी है।
अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि 2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजली कर्मी के घर पहुँचकर हंगामा किया था। रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था, जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के अमले ने दबिश देकर प्रकरण कायम कर लिया, जिससे आक्रोशित होकर विधायक व उसके समर्थक बिजलीकर्मी के घर पहुँच गए। आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने वहाँ अपशब्दों के साथ लोगों को धमकाया। इससे बिजलीकर्मी व उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया।
शिकायत पर कोतवाली दमोह पुलिस ने विधायक रामबाई व समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इसी मामले में पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। बिजलीकर्मी के परिवार सहित अन्य के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई।
सं गरिमा

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