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दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक, 7 और 8 को ही चला सकेंगे पटाखे: DCP

दिल्ली में दिवाली पर केवल सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति मिली है। जानें कब होगी बिक्री और किस समय पटाखे चला सकते हैं।

Sonu Nigam· 3 Nov, 9:28 AM · 2 मिनट
दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री 4 से 6 नवंबर तक, 7 और 8 को ही चला सकेंगे पटाखे: DCP

राजधानी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई हैं। उत्तर दिल्ली की डीसीपी निहारिका भट्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी जो सर्टिफाइड हैं और जिन पर क्यूआर (QR) कोड मौजूद है। आम जनता इन क्यूआर कोड के जरिए पटाखों के सर्टिफिकेशन और बैच नंबर की जांच कर सकती है, ताकि नकली या प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री को रोका जा सके।

डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। शहर में केवल 4, 5 और 6 नवंबर को ही इन पटाखों को बेचा जा सकेगा। इसके बाद बिक्री पर रोक रहेगी। वहीं, पटाखों को चलाने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। लोग केवल 7 और 8 नवंबर को ही पटाखे चला सकेंगे।

पटाखे चलाने का समय और शर्तें

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को पटाखे चलाने के लिए समय का खास ख्याल रखना होगा। लोग सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात को 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा किसी भी समय पटाखों का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

इस फैसले का राजनीतिक गलियारों में भी स्वागत हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों को त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। वहीं, दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी इस फैसले का स्वागत किया और नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण की रक्षा करते हुए जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाएं। सरकार का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण और त्योहार की खुशियों के बीच संतुलन बना रहना जरूरी है।

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