नयी दिल्ली, 02 अप्रैल (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने श्री सिंह की जमानत अर्जी मंजूर की। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, "हम सिंह को जमानत दे रहे हैं। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उन्हें रिहा किया जाएगा। वह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं।"
सुप्रीम कोर्ट ने 'आप' सांसद सिंह को दी जमानत

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