नयी दिल्ली, 20 मार्च (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर रिश्वत लेने के एक मामले में तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तार ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को बुधवार को अंतरिम जमानत दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने तिवारी को इस शर्त पर जमानत दी कि बिना अनुमति के राज्य नहीं छोड़ेंगे और अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए निर्देश देने पर उसका पालन करेंगे।
तिवारी ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने कथित तौर पर 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में तिवारी को पिछले साल गिरफ्तार किया था।
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कड़वा सत्य
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को दी अंतरिम जमानत

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